कोर्ट का फैसला ! 3 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को प्रत्येक मामले में 6-6 वर्ष के कारावास की सजा, न्यायालय ने 10 हजार रुपए अर्थदंड भी सुनाया
घर के सामने वाहन रखने की बात पर 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने प्रत्येक मामले में 6-6 साल की सजा सुनाई। आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत भी 2 साल की सजा हुई है और कुल 10 हजार रुपए जुर्माना भी हुआ है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । घर के सामने वाहन रखने को लेकर हुए विवाद में तीन लोगों पर चाकू से हमला करने वाले व्यक्ति को रतलाम के एक न्यायालय ने 6 साल के कारावास की सजा चुनाई है। अभियुक्त को तीनों ही व्यक्तियों पर हमला करने के मामले में दोषी ठहराते हुए प्रत्येक में कारावास की सजा हुई है। आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि फरियादी हरीश ने 25 मार्च 2019 की शाम 6:00 बजे सिविल हॉस्पिटल रतलाम में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि वह शहर के नाहरपुरा में रहता है। वह ऑटो गैरेज संचालक है। उसकी दुकान और घर एक ही जगह है जिसके पास में अभय उर्फ अब्बू पितलिया का घर है। हरीश के अनुसार बाजार आने-जाने वाले लोग अभय के घर के सामने वाहन खड़े कर देते थे। इसे लेकर वह आए दिन हरीश और उनके परिवार से झगड़ता रहता था।
जो आया सामने, उस पर किया हमला
हरीश ने पुलिस को बताया था कि 25 मार्च 2019 की शाम 6:00 बजे उनके पिता गोवर्धनलाल नीचे घर के बाहर खड़े थे। तभी आरोपी अभय पितलिया ने उनके पिता से झगड़ना और बोला कि उसके घर के सामने गाड़ी क्यों खड़ी करवाते हो। फरियादी के पिता ने कहा कि- अभी हटा देते हैं। इतने में अभय पीतलिया गोवर्धनलाल के साथ गाली गलौच करने लगा। यह देख हरीश भी नीचे उतर कर आ गया। तभी आरोपी अभय ने गोवर्धन को जान से मारने की नीयत से चाकू निकालकर उनके पेट एवं बाएं हाथ की कोहनी हमला किया। इससे पिता गोवर्धनलाल नीचे गिर गए। हरीश ने अभय को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन उसने हरीश पर भी चाकू से हमला कर दिया। चाकू सीने में लगा जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। बीच-बचाव के लिए हरीश का भाई प्रमोद भी आया तो अभय ने उन पर भी हमला कर दिया। चाकू प्रमोद के चेहरे पर लगा। इसी दौरान वहां हरीश के फूफा सुनीर राठौर भी पहुंच गए लेकिन आरोपी अभय वहां से भाग निकला।
दोनों पक्षों के विरुद्ध दर्ज हुआ था केस
अतिरिक्त लोक अभियोजक चौहान के अनुसार फरियादी हरीश की शिकायत पर माणक चौक थाने पर भादंवि की धारा 307 और 294 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी अभय पितलिया ने भी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके चलते गोवर्धन, हरीश तथा विमल चौहान के विरुद्ध धारा 323, 294 भादंवि में केस दर्ज किया गया था। दोनों प्रकरणों का विचारण अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया के यहां हुआ। यहां अभियोजन द्वारा साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अभय उर्फ अब्बू पितलिया को तीनों आहत गणों को जान से मारने की नीयत से प्राण घातक चोट पहुंचाई जाने का दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश मंडोरिया ने तीनों मामलों में अलग-अलग दंडित किया।
यह हुई आरोपी को सजा
अभियुक्त अभय को सभी प्रकरणों में 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई तथा ₹9000 अर्थदंड भी किया गया। इसके साथ ही आयुध अधिनियम की धारा 25 1(B) के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं ₹1000 अर्थ दंड भी सुनाया गया है। वहीं क्रॉस प्रकरण में गोवर्धन चौहान, हरीश चौहान तथा विमल चौहान को आरोपी के साथ धारदार हथियार से मारपीट करने का दोषी पाए जाने पर 6-6 माह के कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने की।
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