त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2022 उत्तरार्द्ध धारा 144 (1) के तहत निषेधाज्ञा लागू, रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी रहेगा प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले के उन क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है जहां त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव होना हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2022 उत्तरार्द्ध दृष्टिगत आदर्श आचरण संहिता लागू है। इसके तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पंचों का निर्वाचन होना है, वहां सुरक्षा, लोक शांति तथा कानून व्यवस्था के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इस दौरान रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। दिन में भी इनका उपयोग निर्धारित मानदंड अनुसार ही हो सकेगा।
जारी निषेधाज्ञा अन्तर्गत विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, अस्त्र-शस्त्र धारण, प्रदर्शन पर प्रतिबंध, बिना अनुमति पंडाल पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन (मोबाइल, कम्प्यूटर, पोस्टर) एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश का प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना भी प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रास्तों, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे। किसी प्रकार से कोई रुकावट भी उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति को आने-जाने एवं कार्य करने से नहीं रोकेंगे।
भड़काऊ सामग्री प्रसारित नहीं कर सकेंगे
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन (मोबाइल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप या अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी भी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति, विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून नव्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्यूलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति सेल्यूलर फोन रख भी नहीं सकेगा।
यह जानकारी पुलिस को देना होगी
यदि कोई व्यक्ति किराएदार रखता है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देना होगी। समस्त होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देना होगी। सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दूल्हा-दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी।
अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1980 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा। आदेश दो माह प्रभावशील रहेगा। किसी कार्यक्रम, सभा, आमसभा आदि की अनुमति जारी करने के लिए अपर जिला दंडाधिकारी रतलाम को संपूर्ण जिला क्षेत्र हेतु एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी को अपने-अपने अनुविभाग, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत आदेश जारी
जिला दंडाधिकारी सूर्यवंशी ने जिले चुनाव वाले इलाकों को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है। इस दौरान संपूर्ण जिले में रात 10.00 से सुबह 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सुबह 6.00 से रात 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसरण करना होगा। इस अवधि में ध्वनि मानक 10 डेसिबल या कुल क्षमता का एक चौथाई वॉल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।
निर्धारित समय के बाद नहीं मिलेगी अनुमति
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में निर्धारित समय के बाद अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। चलित वाहन में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मार्ग, क्षेत्र का विवरण देना अनिवार्य है। शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आमसभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र (दो चिलम) के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पहले संबंधित सक्षम अधिकारी से लेना होगी।
दंडात्मक कार्रवाई होगी
आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति के लिए अपर जिला दंडाधिकारी रतलाम को संपूर्ण जिला क्षेत्र हेतु एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी को अपने-अपने अनुविभाग, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।