13 दिन से फरार कांग्रेस विधायक की बढ़ी मुसीबत, खाद लूट मामले में न्यायालय ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

रतलाम जिले के आलोट विधायक मनोज चावला की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। चावला पर खाद लूट और शासकीय कार्य में बाधा सहित कई धाराओं में केस दर्ज है।

Nov 23, 2022 - 19:56
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13 दिन से फरार कांग्रेस विधायक की बढ़ी मुसीबत, खाद लूट मामले में न्यायालय ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
मनोज चावला (कांग्रेस विधायक- आलोट, जिला रतलाम)

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत जबलपुर की विशेष न्यायालय में होगी सुनवाई

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । वितरण केंद्र का शटर खोलकर खाद (यूरिया) लुटवाने वाले आलोट के कांग्रेस विधायक मनोज चावला को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। 13 दिन से फरार चल रहे न्यायालय ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे उनकी मुसीबत और बढ़ गई है। 

आलोट के ताल रोड पर खाद गोदाम पर किसानों को खाद के लिए आ रही समस्या के समाधान के लिए आलोट विधायक 10 नवंबर को मौके पर पहुंचे थे, तो किसान और उनके सामने नाराजगी गलती की थी। विधायक ने अपने हाथों से गोदाम का शटर उठाकर किसानों को खाद दिलाया था। जिसके बाद पुलिस ने उन पर शासकीय कार्य में बाधा, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराध में मामला दर्ज कर लिया था। इसी मामले में कांग्रेस के नेता योगेंद्र सिंह जादौन इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद है। उनकी भी जमानत अर्जियां खारिज हो चुकी है।

इंदौर हाईकोर्ट एडवोकेट ऋतुराज भटनागर द्वारा आलोट विधायक मनोज चावला की अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। न्यायलय ने उक्त याचिका खारिज कर दी है। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसके अनुसार सांसद और विधायक के मामले में सुनवाई विशेष न्यायालय में ही होगी। मप्र में यह जबलपुर हाईकोर्ट में है जहां सुनवाई हो सकेगी। विधायक मनोज चावल के साथ मामले के अन्य आरोपियों की सुनवाई भी जबलपुर में गठित विशेष न्यायालय में होगी।

लूट सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज है केस

बता दें कि, रतलाम जिले की आलोट विधानसभा से कांग्रेस विधायक मनोज चावला के विरुद्ध प्रशासन द्वारा खाद लूट, डकैती और शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। 13 दिन पूर्व दर्ज हुए मामले में विधायक चावला फरार चल रहे हैं।

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Niraj Kumar Shukla 1994 से अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। इस दौरान सांध्य दैनिक 'रतलाम दर्शन' और हिंदी दैनिक 'साभार दर्शन', 'चेतना', 'नवभारत' और 'दैनिक भास्कर' सहित विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में पूर्णकालिक संवाददाता, उप-संपादक और समाचार संपादक जैसे दायित्वों का निर्वहन किया। हिंदी ब्लॉगर और स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल www.acntimes.com के मुख्य संपादक के दायित्व में। वर्ष 2011 से अब तक मप्र सरकार से राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार। पत्रकारिता में आने से पूर्व और बाद के कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया।