राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का शिकायत निवारण शिविर 4 अक्टूबर को बाजना में, सैलाना एसडीएम को बनाया नोडल अधिकारी

बाल अधिकारों से जुड़े कानून की जानकारी देने, शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा रतलाम जिले के बाजना में 4 अक्टूबर को शिविर आयोजित किया जाएगा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का शिकायत निवारण शिविर 4 अक्टूबर को बाजना में, सैलाना एसडीएम को बनाया नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 4 अक्टूबर को जिले के बाजना में शिकायत निवारण शिविर लगाया जाएगा। शिविर आईटीआई परिसर में सुबह 9.00 बजे शुरू होगा।

कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शिविर के आयोजन के लिए सैलाना एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया है। शिविर में विभागीय स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इनमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, जनपद पंचायत, पोस्ट ऑफिस, बैंक तथा जनजातीय कार्य विभाग के स्टॉल रहेंगे। शिविर में आयोग के समक्ष कोई भी व्यक्ति जिनमें बच्चे, माता-पिता, संरक्षक देखभालकर्ता या बाल अधिकारों के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। बाल श्रम या संकट में फंसे बच्चों का उन्मूलन किशोर न्याय या उपेक्षित बच्चे या दिव्यांग बच्चों की देखभाल बाल शोषण और उपेक्षा, बाल देखभाल संस्थान, बाल तस्करी, बच्चों की मौत, अपहरण, लापता बच्चा, हत्या, आत्महत्या आदि से जुड़ी शिकायत की जा सकती है।

इसके अलावा मीडिया द्वारा बाल अधिकार का उल्लंघन, शिक्षा, पॉक्सो 2012, बाल विवाह अधिनियम 2006 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, साइबर सुरक्षा आदि सहित बच्चों से संबंधित कानून, बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण या बाल विकास बाल मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र जोखिम में बच्चे और संवेदनशील परिवारों को पहचान के लिए बुनियादी सुझावात्मक संकेतक शिकायत भी प्रस्तुत की जा सकती है। सभी वर्ग के बच्चे, सड़कों पर रहने वाले, स्कूलों, बाल देखभाल संस्थान, ऑन बाल गृहों, हॉस्टल या अन्य कोई स्थान जहां बच्चे शिक्षा प्रशिक्षण आदि में सम्मिलित हैं, वे भी शिविर में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।