सर्वानंद बाजार में शाकाहारी के साथ बिक रहा था मांसाहार, शिकायत हुई तो हलाल का सर्टिफिकेट दिखा चलता कर दिया, बॉयकाट शुरू हुआ तो मांग ली माफी

सर्वानंद बाजार द्वारा शाकाहारी वस्तुओं के साथ रखकर मांसाहारी वस्तुएं बेचने का मामला सामने आया है। मामले में जिम्मेदारों द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर बॉयकाट शुरू किया। नतीजतन फर्म संचालकों को माफी मांगना पड़ी।

सर्वानंद बाजार में शाकाहारी के साथ बिक रहा था मांसाहार, शिकायत हुई तो हलाल का सर्टिफिकेट दिखा चलता कर दिया, बॉयकाट शुरू हुआ तो मांग ली माफी
रतलाम का सर्वानंद बाजार जहां शाकाहारी वस्तुओं के साथ ही मांसाहार भी रखकर बेचा जा रहा था।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । नकली हार्पिक बेचने के आरोप में जिस सर्वानंद बाजार के विरुद्ध हाल ही में स्टेशन रोड पुलिस ने केस दर्ज किया था उसकी बड़ी गुस्ताखी सामने आई है। यहां धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को धत्ता बताते हुए शाकाहारी वस्तुओं के साथ रख कर मांसाहार भी बेचा जा रहा था। कुछ जागरूक लोगों ने आपत्ति जताई तो उन्हें हलाल का सर्टिफिकेट दिखाकर चलता कर दिया। इससे सोशल मीडिया पर फर्म से खरीदी को लेकर बॉयकाट के मैसेज वायरल हुए तो संचालक ने माफी मांग ली।

(सोशल मीडिया पर वायरल हुई सर्वानंद बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की फोटो)

रतलाम शहर में जिस आबादी की बहुलता है उसमें जैन और ब्राह्मण समाज प्रमुख है। इन दोनों के लिए मांसाहार वर्जित है, यही वजह है कि किसी भी प्रमुख त्यौहार पर शासन-प्रशासन को मांसाहार की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित रहने के आदेश जारी होते हैं जिसका पालन वे भी करते हैं जो नगर निगम से लाइसेंस लेकर मांसाहार का व्यवसाय करते हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर नगर निगम के साथ ही पुलिस और प्रशासन भी कार्रवाई के तत्पर रहता है। इसके उलट शहर के एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान ने सामान्य दिनों में भी मांसाहारी प्रोडक्ट बेचने में गुरेज नहीं किया। यह प्रतिष्ठान कोई और नहीं बल्कि शहर के न्यू रोड पर स्थित सर्वानंद बाजार है। यहां शाकाहारी वस्तुओं के शोकेस में ही रखकर मांसाहारी प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे।

जिम्मेदारों ने किया किनारा तो सोशल मीडिया का लिया सहारा

शाकाहारी आबादी की बहुलता वाले शहर में इस तरह शाकाहारी वस्तुओं के साथ मांसाहारी वस्तुएं रखकर बेचने के बारे में पता चला तो एक युवक द्वारा इस पर आपत्ति ली गई। अखिल भारतीय  ग्राहक पंचायत के एडवोकेट प्रशांत ग्वालियरी के अनुसार इस बारे में एक युवक द्वारा शहर एसडीएम से शिकायत की गई थी लेकिन उन्होंने इस बारे में नगर निगम आयुक्त को अवगत कराने के लिए कहा गया। यह मामला आयुक्त के संज्ञान में भी लाया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

स्लामिक संस्थाओं द्वारा जारी हलाल के सर्टिफिकेट दिखाकर कर दिया चलता

बताया जा रहा है कि जब जिम्मेदारों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ग्राहक पंचायत के सदस्य द्वारा व्यवसायी से मिल कर आपत्ति दर्ज कराई गई लेकिन संचालक ने गलती स्वीकार करने के बजाय हलाल से संबंधी सर्टिफिकेट दिखाकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली। बता दें कि जो सर्टिफिकेट फर्म के जिम्मेदारों द्वारा दिखाए गए वे शासन-प्रशासन की किसी शासकीय या अधिकारिक एजेंसी द्वारा जारी नहीं किए गए हैं बल्कि स्मालिमक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए हैं।

सर्टिफिकेट भी एक्सपायर डेट के

एडवोकेट ग्वालियरी के माध्यम से हलाल संबंधी सर्टिफिकेट एसीएन टाइम्स को भी प्राप्त हुए। इनमें से एक सर्टिफिकेट जमीअत उलमा फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। यह 23 जनवरी 2018 को जारी हुआ थी जिसकी वैधता अवधि भी 23 जनवरी 2019 को ही खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट वदुथला कोट्टूर कट्टुपुरम पल्ले जामा-अथ नामक संस्था का है। यह 28 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था। इसकी वैधता भी 27 दिसंबर 2021 को खत्म हो चुकी थी। गौर करने वाली बात यह है कि उक्त स्लामिक संस्थाओं द्वारा जारी सर्टिफिकेट की वैधता अवधि खत्म होने के बाद भी सर्वानंद बाजार में मांसाहार बेचा जा रहा था। इससे साफ है कि जिन सरकारी संस्थाओं को नियमों के पालन की जिम्मेदारी है उसके कारिंदों ने सिर्फ अनदेखी की बल्कि अपनी आंखों पर जानबझ कर अनदेखी की पट्टी भी बांधे रखी। इसकी मूल वजह क्या हो सकती है, यह समझा जा सकता है।

सोशल मीडिया पर सर्वानंद बाजार के विरुद्ध जारी हुए ऐसे संदेश

जिम्मेदारों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पर बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने भी आपत्ति जताई। इतना ही नहीं लोगों ने सोशल मीडिया पर सर्वानंद बाजार के संचालकों के उक्त कृत्य के चलते वहां से किसी भी प्रकार की खरीददारी नहीं करने की अपीलें जारी कर दी।

इनमें कहा गया कि- ‘रतलाम स्थित सर्वानंद बाजार संचालक द्वारा दाल-चावल किराना सामग्री के साथ-साथ पैक्ड  मांस भी बेचा जा रहा है। इस दुकान पर  सनातन समाज के हजारों शाकाहारी लोग खरीदारी करने जाते हैं। माताओं-बहनों की जानकारी में नहीं है। सर्वानंद बाजार संचालक द्वारा इस प्रकार का कार्य कर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। Sdm शहर और निगमायुक्त रतलाम की जानकारी में यह विषय है उसके पश्चात भी मांसाहार बेचना निरंतर जारी है। ग्राहकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार असहनीय है। दुकान संचालक अपनी दुकान पर या तो केवल मांस बेंचे या केवल किराना, दोनों साथ में नहीं चलेगा या फिर दुकान के बाहर वेज एंड नॉनवेज का बोर्ड लगाएं।‘

मामले में कलेक्टर व रतलाम पुलिस से यह अनुरोध भी किया गया कि- ‘इस प्रकार का व्यापार-व्यवसाय प्रतिबंधित किया जाए, कार्यवाही की जाए।‘

आमजन से अपील के साथ यह भी लिखा कि- ‘इस प्रकार के व्यापार-व्यवसाय जिसमें किराना के साथ मांसाहार विक्रय किया जा रहा है, का विरोध करें। यदि रतलाम के जैन समुदाय को पता होता कि यहां पर मांसाहार सामग्री का विक्रय किया जा रहा है तो पर्यूषण पर्व में कोई भी जैन व्यक्ति यहां से एक दाना भी नहीं खरीदता।‘

...और मिल गई धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए माफी

खरीदी को लेकर बॉयकाट की अपील जारी होने और हिंदू संगठनों की आपत्ति के बाद सर्वानंद बाजार के संचालकों की नींद उड़ा दी। अफसरों को अपनी जेब में रखने वाले संचालकों को उक्त कृत्य के लिए माफी मांगना पड़ी। हालांकि माफीनामे को पढ़ने से ऐसा आभास होता है कि संचालक काफी अबोध हैं, गलती उनकी नहीं बल्कि गोदरेज कंपनी वालों की है। सर्वानंद बाजार की ओर से जारी माफीनामे के अनुसार उनके यहां मांसाहार वस्तुएं विक्रय के लिए गोदरेज कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे जिनकी बिक्री की जा रही थी। आश्चर्य की बात है कि धार्मिक भावनाएं आहत करने और शाकाहारी समाज का भरोसा तोड़ने वाली फर्म पर अब तक कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हो सकी है। 

शाकाहारी और मांसाहारी वस्तुएं एक साथ रखना गलत

शाकाहारी और मांसाहारी वस्तुओं को एक साथ रखना उचित नहीं है। जो भी ऐसा करता हो, वे उसके जाना भी पसंद नहीं करेंगे, भले ही ऐसा करने वाला मेरा भाई ही क्यों न हो।

गोविंद काकानी- पूर्व एमआईसी सदस्य एवं समाजसेवी

नगर निगम से लेना चाहिए लाइसेंस

मांसाहार के व्यवसाय के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होता है। यदि कोई व्यवसाय करता है तो उसे अपनी दुकान में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि यहां मांसाहार मिलता है।

अरुण राव, पूर्व चेयरमैन- स्वास्थ्य समिति, नगर निगम

जानकारी नहीं,  मैं बाद में काल करता हूं

मांस विक्रय के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है। फिलहाल नगर निगम द्वारा ऐसे लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं। पैक्ड मांसाहार के व्यवसाय संबंधी जानकारी नहीं। मैं बाद में काल करता हूं।

ए. पी. सिंह, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी- नगर निगम

व्यवसाय करने वलाों को उपलब्ध करा देंगे नाम व नंबर

हमने मांसाहारी उत्पादन संबंधित कंपनी को वापस भेज दिए हैं। अब इसका विक्रय नहीं हो रहा है। यदि कोई ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय करना चाहेगा तो उसे संबंधित कंपनी के नाम व नंबर उपलब्ध करा देंगे।

आनंद कुमार त्रिलोकचंदानी, सर्वानंद बाजार, रतलाम

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डिस्क्लेमर : खबर में उन्हीं तथ्यों को शामिल किया गया है जो सोशल मीडिया, शिकायतकर्ता व अन्य माध्यमों से प्राप्त हुए हैं। पूरे मामले में हमारे द्वारा यह प्रयास किया गया है कि इससे किसी की धार्मिक अथवा प्रशानिक भावना आहत न हो, फिर भी यदि किसी को ऐसा प्रतीत होता है तो हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं।