सरकारी कर्मचारी ध्यान दें ! पुरानी पेंशन योजना (OPS) चाहिए तो समय रहते कर लें यह काम, बाद में यह मत कहना कि ‘आपने बताया नहीं’
अगर आप ओल्ड पेंशन योजना (OPS) चाहते हैं तो आपको यह कार्य करना पड़ेगा। अन्यथा आपको न्यू पेंशन योजना (NPS) पर ही संतोष करना पड़ेगा।

हर्ष शुक्ला
एसीएन टाइम्स @ कानपुर । उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( New Pension Scheme - NPS ) से जुड़े कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme - OPS ) का विकल्प चुनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की कैबिनेट (UP Cabinet) ने एक और मौका देने का निर्णय लिया है। ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 28 मार्च, 2005 से पहले विज्ञापित हुए पदों पर नियुक्त हुई हैं वे 30 सितंबर तक यह विकल्प चुन सकते हैं। इस अवधि में ओपीएस नहीं चुनने वालों को NPS का लाभ मिलेगा।
पेंशन संबंधी विकल्प को लेकर योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार की कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इसमें 28 मार्च 2005 से पहले जारी हुए नोटिफिकेशन के तहत नियुक्त हुए कर्मचारियों को नई और पुरानी पेंशन योजनाओं में अपने किसी एक को चुनने के लिए एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के ताजा निर्णय के अनुसार कर्माचारी अब 30 सितंबर तक पेंशन के विकल्प का चयन कर सकेंगे। यदि कोई विकल्प नहीं चुनता है तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी नई पेंशन योजना के प्रावधानों से संतुष्ट है और उसे उसी का लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले 28 मार्च 2024 को एक आदेश जारी हुआ था। इसमें 31 अक्तूबर 2024 तक विकल्प चुनने का अवसर दिया गया था। चूंकि प्रदेश के कई कर्मचारी चाहते हुए भी ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन नहीं चुन पाए थे। इसलिए सरकार ने उन्हें आखिरी मौका दिया है।
बंद हो जाएगा एनपीएस खाता
बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी पात्र हैं वे 30 सितंबर तक ही पुरानी पेंशन योजना का ऑप्शन चुन चकते हैं। इसके बाद उन्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। जानकारी के अनुसार सरकार ने नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से आदेश जारी करने के लिए भी तारीख नियत कर दी है जो कि 30 सितंबर है। इसके बाद 28 फरवरी 2026 को एनपीएस खाता भी बंद कर दिया जाएगा।
कर्मचारी इसलिए कर रहे OPS की मांग
कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme - OPS ) लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनके अनुसार पुरानी पेंशन योजना के तहत महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ज्यादा होने पर उसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाता था। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजना ( New Pension Scheme - NPS ) और यूनिफाइड पेंशन योजना ( Unified Pension Scheme - UPS ) फायदेमंद नहीं हैं। ये दोनों ही कर्मचारियों के साथ छलावा हैं। यही वजह है कि सभी संगठन एक राष्ट्र – एक पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर लगातार प्रदर्शन आदि भी होते रहे हैं और अभी भी कई स्थानों पर हो रहे हैं।
UPS वाले कर्मचारियों को कब मिलेगा OPS का फायदा
बताते चलें कि, केंद्र सरकार ( Central Government ) द्वारा इसी साल 18 जून को एक आदेश जारी किया था। इसके अनुसार यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS ) का ऑप्शन चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme - OPS ) का लाभ मिल सकता है। इसका लाभ तभी मिलेगा जब किसी केंद्रीय कर्मचारी का सेवा में रहते हुए निधन हो जाए या किसी गंभीर बीमारी अथवा विकलांगता के कारण उसे शासकीय सेवा से हटना पड़े। तब ऐसे मामलों में कर्मचारी और उनके परिजन को पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme - OPS ) वाली सभी सुविधाओं की पात्रता होगी। ऐसा अभी तक नहीं था।