कलेक्टर के निर्देश पर जावरा क्षेत्र की 12 अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी, इन अफसरों की जवाबदेही भी तय कर दी
रतलाम कलेक्टर ने जावरा में अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने भविष्य में अवैध कॉलोनियां नहीं कटें, इसके लिए अफसरों की जवाबदेही भी तय की है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । शासन के निर्देश अनुसार कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने जिले में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने जिले के जावरा क्षेत्र में 12 अवैध कॉलोनी विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा दो कॉलोनी विकासकर्ताओं की भूमियों के संबंध में विभिन्न प्रकार की रोक लगाने के लिए भी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है।
जिला शहरी विकास अभिकरण परियोजना अधिकारी अरुण पाठक ने बताया कि जिले के जावरा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े 12 अवैध कॉलोनी विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें जावरा निवासी अनिल कुमार यादव, मंजू बाई, मांगीलाल, सुनील कुमार खियानी, बाबू शाह, राजेश रामकिशन माली, शंकर बी. राज खां, साधना विमल चौरड़िया, लता प्रकाश कोठारी, रणछोड़ पोरवाल, ग्राम कामलिया निवासी हिम्मतसिंह आंजना, ग्राम नांदलेटा निवासी सिकंदरसिंह सिसौदिया, रतलाम निवासी सुभाषचंद्र जैन, ग्राम रोजाना निवासी सीताबाई छगनलाल कुंबी शामिल है।
इन मामलों में रोक लगाने और FIR कराने के निर्देश
परियोजना अधिकारी पाठक के अनुसार जावरा निवासी नूर खां तथा नादिर शाह की ग्राम रोजाना स्थित सर्वे नंबर 410/1, 410/3, 411/1, 411/2, 412/2, 412/3 रकबा 2.23 278 हेक्टेयर भूमि पर विकसित अवैध कॉलोनी के संबंध में भी कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जावरा उप पंजीयन को क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के लिए कहा है। साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश उपसंचालक रतलाम को आवासीय अथवा व्यवसायिक अभिन्यास मानचित्र के अनुमोदन पर रोक लगाने, ग्राम पंचायत सचिव रोजाना को आवासीय अथवा व्यवसायिक निर्माण आदि की अनुमति पर रोक लगाने के निर्देश दिया है। कलेक्टर ने एसडीएम जावरा को उक्त भूमि सर्वे क्रमांक के भू-अभिलेख के कॉलम क्रमांक 12 में अवैध कॉलोनी की भूमि दर्ज करने तथा संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए हैं।
अब अवैध कॉलोनी कटी तो ये होंगे जिम्मेदार
कलेक्टर लाक्षाकार ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदारों, नगर पालिका अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों के सचिवों को स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि यदि उनके क्षेत्र में अवैध रूप से अथवा अनाधिकृत रूप से कॉलोनी का विकसित होना पाया जाता है तो वे जवाबदार होंगे। इसके लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि क्षेत्र में अवैध अथवा अनधिकृत कॉलोनी विकसित होने के बारे में पता चलने पर तत्काल सूचित करें, ताकि कॉलोनी विकसितकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।