निर्वाचन : रतलाम जिले के पेट्रोल-डीजल पम्प अधिग्रहित, सभी पंम्पों पर पेट्रोल और डीजल का रिजर्व स्टॉक रखने का आदेश
रतलाम कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के पेट्रोल पम्पों का अधिग्रहण किया गया है। जिले के सभी पम्पों को स्टॉक रिजर्व रखने का आदेश भी दिया है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा वाहनों के अधिग्रहण की रूपरेखा तैयार कर ली है। अधिग्रहित वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले के पेट्रोल पम्पों का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने सभी पम्प संचालकों को डीजल और पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित रखने के आदेश भी दिए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यवंशी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विधानसभा जावरा के मेसर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेसर्स नाहटा ब्रदर्स, मेसर्स ईशाख अली हुसैन, सैलाना के मेसर्स रुद्र पेट्रोलियम, मेसर्स साईं पेट्रोलियम, मेसर्स अमिल फ्यूल्स बाजना, मेसर्स पटेल फिलिंग स्टेशन रावटी को स्टॉक सुरक्षित रखने के लिए कहा है। इसी तरह रतलाम शहर के मेसर्स पटेल आटोमोबाइल्स, मेसर्स एसक्वायर पेट्रोल पम्प, मेसर्स रतलाम आटोमोबाइल्स, मेसर्स साक्षी पेट्रोल पम्प शामिल हैं। इसी तरह रतलाम ग्रामीण में मेसर्स फ्रैंण्ड्स आटोमोबाइल्स सालाखेड़ी, मेसर्स सुपर स्पीड पेट्रोल पम्प खाराखेड़ी, मेसर्स मां कालिका पेट्रोल पम्प बंजली, मेसर्स रानीसिंग आटोमोबाइल्स सेजावता तथा आलोट के मेसर्स शंखेश्वर फ्यूल्स आलोट, मेसर्स पाटीदार पेट्रोलियम ताल, मेसर्स राज किसान सेवा केन्द्र धरोला तथा मेसर्स मां कृपा पेट्रोलियम ताल शामिल हैं।
1000 लीटर पेट्रोल व 2000 लीटर डीजल रिजर्व रखने का आदेश
सूर्यवंशी ने निर्वाचन हेतु पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को उनके पेट्रोल पम्प पर 1000 लीटर पेट्रोल एवं 2000 लीटर डीजल पम्पेबल रिजर्व स्टॉक सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश में पेट्रोल एवं डीजल की पम्पों पर पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। पम्प संचालक रिजर्व स्टॉक होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की स्वीकृति से ही डीजल, पेट्रोल का प्रदाय कर सकेंगे। आदेश के उल्लंघन की दिशा में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।