कल से ई-अटेंडेंस अनिवार्य ! अतिथि शिक्षकों को ई-अटेंडेन्स के बाद ही मिलेगा मानदेय, रि-ज्वॉइनिंग के लिए रिक्त पदों की समीक्षा भी होगी
मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को ई-अटेंडेंस लगाने पर ही मानदेय मिलेगा। उनकी रि-ज्वॉइनिंग को लेकर भी नया आदेश जारी हुआ है।

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों के लिए शत-प्रतिशत ई-अटेंडेंस अनिवार्य रूप से लागू करने जा रहा है। संचालनालय ने आगाह किया है कि ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं अतिथि शिक्षकों की रि-ज्वॉइनिंग के लिए स्कूलों में रिक्त पदों की समीक्षा भी की जाएगी।
अधिकृत जानकारी के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को शत-प्रतिशत ई-अटेंडेन्स ‘हमारे शिक्षक एप’ के माध्यम से दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि यह व्यवस्था 18 जुलाई से प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू होगी। जिन अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति हमारे शिक्षक एप के माध्यम से दर्ज नहीं होगी उनका मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
अतिथि शिक्षकों की रि-ज्वॉइनिंग को लेकर आदेश जारी
लोक शिक्षण संचालनालय ने शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक आवेदकों की रिक्त पद होने पर री-ज्वॉइनिंग के संबंध में गुरुवार को आदेश भी जारी किया है। इसके लिए समय सारणी नियत करते हुए आवेदकों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। नियत तिथि तारीख के बाद 18 जुलाई 2025 को रिक्त पदों की पुनः समीक्षा की जाएगी। बता दें कि, प्रदेश में करीब 60 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं।