बड़ा निर्णय : PM नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने दी एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी, जानिए- कौन-कौन से हैं प्रावधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें शामिल प्रावधानों को जानने के लिए पढ़ें यह खबर।
एसीएन टाइम्स @ नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इससे सेवानिवृत्त होने वाले और कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।
एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
सुनिश्चित पेंशन : 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत देय होगा। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन : कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत प्राप्त होगा।
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन : न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है।
महंगाई सूचकांक : सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर गणना की जाएगी।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत प्राप्त होगी। सेवा कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए दी जाएगी। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।