अब 21 साल की उम्र में हो सकेगी लड़कियों की शादी, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब संसद में पेश होगा बिल
winter session of parliament : देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने की तैयारी हो गई है। मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा।
एसीएन टाइम्स @ नई दिल्ली । सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंज़ूरी दे दी है। अब यह बिल संसद में पेश किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद लड़कियों की शादी 21 साल बाद ही हो सकेगी।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। इसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के बिल को मंजूरी दी गई। माना जा रहा है कि इसी शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। बिल मंजूर होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद लड़कियों की शादी 21 वर्ष से पहले नहीं हो सकेगी।
बता दें कि- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल क़िले से भाषण दिया था। तब उन्होंने सरकार की मंशा ज़ाहिर कर दी थी। उन्होंने लड़कियों की उम्र बढ़ाने को लेकर संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शादी की उम्र सीमा बढ़ाए जाने की संभावना पर विचार होना चाहिए। कैबिनेट में हुए निर्णय ने इसकी पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के लिए बाल विवाह क़ानून में संशोधन करना होगा।
टास्क फोर्स ने भी की थी शादी की उम्र बढ़ाने की अनुशंसा
गौरतलब है कि शादी की उम्र और बाल विवाह कानून में संशोधन के मद्देनजर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। पूर्व सांसद जया जेटली को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। टास्क फोर्स ने पिछले साल ही लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की अनुशंसा की थी। टास्क फोर्स ने मां बनने की उम्र और महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी अनुशंसाएं की थी।