विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सीएम स्वरोजगार और उद्यमी योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से विभिन्न स्वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके तहत बेरोजगार युवकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सीएम स्वरोजगार और उद्यमी योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण मुख्यमंत्री घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना सत्र-2023-24 संचालित की जा रही है। इसी तरह म. प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन करनें होंगे।

योजना क्रमांक - 1 : विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण मुख्यमंत्री घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना सत्र-2023-24 के अंतर्गत घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग के बेरोजगारों को स्वरोजगार के रूप में उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित कराने के उद्देश्य से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सभी प्रकार से व्यक्तिमूलक स्वरोजगार प्रकरण के लिए परियोजना सीमा राशि अधिकतम 1 लाख रुपए तथा अनुदान के रूप में 25 प्रतिशत अथवा 20 हजार रुपए तथा स्वयं सहायता समूह के स्वरोजगार प्रकरण हेतु परियोजना राशि अधिकतम 10 लाख रुपए तथा 25 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 2 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसका लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की पात्रता आयु 18 से 55 वर्ष हो। जाति प्रमाण-पत्र हो। आयकरदाता न हो। स्वयं सहायता समूह के लिए सभी एक ही जाति समूह के हों।

योजना क्रमांक - 2 : विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग के आईटीआई द्वारा प्रशिक्षित नवयुवकों को रोजगार प्रदाय किए जाने हेतु परियोजना लागत अधिकतम राशि 2 लाख रुपए कार्यशील पूंजी तथा अभिकरण के माध्यम से परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया आएगा। आवेदनकर्ता की पात्रता न्यूनतम आईटीआई द्वारा प्रशिक्षित होना जरूरी है।

योजना क्रमांक - 3 : म. प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण अन्तर्गत मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र हितग्राहियों को उद्यम स्थापित करने हेतु ब्याज अनुदान सहित कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना अन्तर्गत विनिर्माण उद्योग इकाई हेतु परियोजना सीमा राशि रुपए 1 लाख से 50 लाख तथा सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है। इसके लिए आवेदनकर्ता की पात्रता आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक होनी जरूरी है।

योजना क्रमांक - 4 : मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ब्याज अनुदान सहित कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु परियोजना सीमा राशि रुपए 10 हजार से 1 लाख रुपए नियत है। इसके लिए आवेदनकर्ता की पात्रता आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए। आयकरदाता नहीं होनी चाहिए। 

इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए समस्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना जरूरी है।