MP के इस जिले में धारा 144 लागू, जनसामान्य के हित एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी ने लागू किए प्रतिबंध

रतलाम जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू की है। 144 के तहत यह प्रतिबंध दो माह तक प्रभावशील रहेगा। इस दौरान रतलाम में विभिन्न कार्यों के चलते आए बाहरी लोगों की संबंधित थाने पर जानकरी देना अनिवार्य किया गया है।

MP के इस जिले में धारा 144 लागू, जनसामान्य के हित एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी ने लागू किए प्रतिबंध

एसीएन टाइम्स @ रतलाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इन प्रतिबंधों का पालन अनिवार्य

  • जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी होटल, लॉज, सराय आदि में समस्त यात्रियों व व्यक्तियों के परिचय पत्र (आई.डी. कार्ड) कर अलग से रजिस्टर संधारित करना होगा। अगर किसी की जानकारी संदेहास्पत प्रतीत होती है तो जानकारी संबंधित थाने पर देना होगी।
  • सभी मकान मालिक अपने किरायेदार की, व्यवसायी अपने कर्मचारियों-कारीगरों जो बाहरी क्षेत्र (अन्यत्र जिला एवं राज्य) के निवासी हैं, की निर्धारित प्रोफॉर्मा में जानकारी देना होगी। साथ में चरित्र प्रमाण भी देना होगा। यह थाना प्रभारी को एक सप्ताह के भीतर देना अऩिवार्य है।
  • घरेलू नौकर को रखने वाले व्यक्तियों के लिए तथा प्राइवेट होस्टल संचालक स्वयं की और कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी परिचय-पत्र की छायाप्रति के साथ एक सप्ताह में निर्धारित प्रोफॉर्मा में संबंधित थाने में देना अनिवार्य है।
  • किसी भी धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्थानक आदि स्थानों पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों एवं लंबे समय (5 दिवस से अधिक) रुक कर धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी मय आईडी प्रूफ के 24 घंटे में संबंधित थाने को देना होगी।
  • सभी होटलों, लॉज, धर्मशाला आदि में सीसी टीवी कैमरे लगाना अनिवार्य हैं।