रतलाम : नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को, जिले में 39 खंडपीठों का हुआ गठन, 14 हजार से अधिक प्रकरणों की होगी सुनवाई
विभिन्न न्यायालयों में लंबित और विभिन्न प्रकार के करों से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत लगेगी। इसमें जिले के 13 हजार से अधिक मामलों में सुनवाई होगी।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिला न्यायालय एवं जावरा, आलोट, सैलाना तथा आलोट के तहसील न्यायालयों में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 39 खंडपीठों का गठन किया गया है। इसमें जिलेभर के 14 हजार से ज्यादा प्रकरणों को सुना जाएगा जिसमें से 3 हजार से ज्यादा प्रकरणों का समझौते के आधार पर निराकरण होना है।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष उमेश पाण्डव के मार्गदर्शन में होगा। आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव संजय कुमार जैन के निर्देशन में होगा। इसमें न्यायालय में लंबित समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बी.एस.एन.एल, संपत्तिकर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए अलग-अलग खंडपीठों का गठन किया गया है। इसमें जिला मुख्यालय रतलाम में 24, जावरा में 09, आलोट में 04 तथा सैलाना में 02 इस प्रकार कुल 39 खंडपीठ शामिल हैं। इसके लिए पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों को नामांकित किया गया है।
आमजन तक पहुंच हो रहा प्रचार, छूट भी मिलेगी
नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाए गए है। प्रचार वाहन के माध्यम से प्रसारित जिंगल तथा विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन किया जा रहा है। पैरालीगल वालेंटियर के द्वारा आमजन तक पंहुच बनाकर उन्हें लोक अदालत आयोजन की व्यापक जानकारी भी दी जा रही है। उक्त लोक अदालत में विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार छूट भी प्रदान की जाएगी।
इन प्रकरणों का होना है निराकरण
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरण 3455 प्रकरण चिह्नित कर प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं वाद पूर्व 10,728 प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी शामिल हैं। ये प्रकरण बैंक, विद्युत कंपनी, बी.एस.एन.एल. तथा फायनेंस कंपनी के हैं। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एनआई एक्ट, पारिवारिक मामले, समझौता योग्य आपराधिक एवं सिविल मामलों में भी सुनवाई कर निराकरण किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा रतलाम जिले की आमजनता से उक्त नेशनल लोक अदालत में भाग लेकर अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराकर लाभान्वित होने की अपील की है।