फैसला कोर्ट का ! लव जिहाद के आरोपी इमरान का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज, हिन्दू नाम सोनू बता कर दोस्ती की और दुष्कर्म किया
रतलाम के न्यायालय ने लव जिहाद के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने माना कि आरोपी फरियादी और गवाह को धमका सकता है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम l हिन्दू नाम सोनू बताकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी इमरान पिता मोहम्मद हुसैन निवासी शहर शहर रतलाम का अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने माना कि आरोपी फरार है और पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आरोपी पीड़िता को धमकाएगा, उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है।
अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट की थी कि वह घरेलू काम करती है। उसकी पहचान वर्ष 2020 में आरोपी से हुई थी। इसके बाद उसकी शादी हो गई थी। जून 2023 से वापस आरोपी से बात होने लगी थी। आरोपी ने पीड़िता के पति से उसका तलाक करवाया और उससे कहा था कि- वह उससे शादी करेगा। फिर धीरे-धीरे उसके मोबाइल से मालूम पड़ा कि वह मुस्लिम है। आरोपी ने उसे अपना नाम सोनू बताया था। आरोपी ने बाद में शादी करने से इनकार कर दिया।
विवाद के बाद दी थी धमकी
आरोपी से उसका विवाद होने पर उसने कहा कि वह पुलिस के पास गई तो जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने आरोपी इमरान के विरुद्ध केस दर्ज किया है। मामले में आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय तृतीय अपर जिला न्यायाधीश बरखा दिनकर ने आवेदन खारिज कर दिया।
आदेश में यह लिखा न्यायाधीश ने
न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा कि आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया तो गवाहों एवं पीड़िता को डराने धमकाने की पूर्ण संभावना है। आरोपी घटना दिनांक से फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय द्वारा वारंट भी जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभयोजक सतीश त्रिपाठी ने की।
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