अहम् फैसला : भाजपा पार्षद और भतीजे के 11 हत्यारों को उम्रकैद, 10 साल पहले हुए हत्याकांड के 4 आरोपियों की हो चुकी है मौत

रतलाम न्यायालय 10 साल पुराने भाजपा पार्षद उसके भतीजे के हत्याकांड के मामले में 11 अभियुक्तों को अर्थदंड की सजा सुनाई। हाट बाजार के ठेके को लेकर हुए इस हत्याकांड में शामिल कुल 15 अभियुक्तों में से चार की मौत हो चुकी है।

अहम् फैसला : भाजपा पार्षद और भतीजे के 11 हत्यारों को उम्रकैद, 10 साल पहले हुए हत्याकांड के 4 आरोपियों की हो चुकी है मौत
जिला न्यायालय रतलाम का अहम फैसला।

रतलाम जिले के ताल में पशुहाट बाजार का ठेका लेने की बात को लेकर 2012 में हुआ था विवाद, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भुरू कबाड़ी था मुख्य आरोपी

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । ताल नगर पंचायत के तत्कालीन भाजपा पार्षद मुबारिक उर्फ खत्तूलाला और उसके भतीजे शाहरुख की हत्या के मामले में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 10 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मणकुमार वर्मा ने सजा सुनाई। न्यायालय ने अर्थदंड भी आरोपित किया है। ताल में लगने वाले पशु हाट बाजर के ठेके को लेकर हुए विवाद में हुए हत्याकांड में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भुरु कबाड़ी और उसके तीनों बेटों सहित कुल 15 आरोपी थी जिनमें से प्रकरण चलने के दौरान चार आरोपियों की मौत हो गई।

 मीडिया सेल प्रभारी चोपसिंह ठाकुर के अनुसार उक्त अहम फैसला न्यायालय ने शुक्रवार को सुनाया। ठाकुर के अनुसार घटना 13 अप्रैल 2012 की है। फरियादी मेहरबान अली, सिकंदर अली, भाजपा पार्षद खत्तूलाला उर्फ मुबारिक और उसका भतीजा शाहरुख खान ताल से दो बाइक से ताल फंटा चाय पीने गए थे। शाम करीब 5.00 - 6.00 बजे के दरमियान वे चाय पीकर लौट रहे थे। तभी पेट्रोल पंप के पास (ताल तरफ से) लाल टवेरा तथा दो बाइक से 15 आरोपी वहां आ गए। उनके हाथों में तलवार, चाकू और आग्नेय शस्त्र थे। आरोपी यूनुस खां ने भाजपा पार्षद मुबारिक खां उर्फ खत्तूलाला की गर्दन पर तलवार से हमला किया जिससे वह बाइक से नीचे गिर गया। तलवार से अगला वार शहजाद खां ने शाहरुख खां की गर्दन पर किया। तभी उनकी नजर यह सब देख रहे फरियादी व साक्षी सिकन्दर पर पड़ी तो वे उसे मारने के लिए भी तलवार लेकर दौड़े। बचने के प्रयास में उसके हाथ, पीठ व हाथ के अंगूठे पर चोंट आई।

अधर, मौके पर मौजूद आरोपी निसार खां व इरफान खां ने कट्टे से गोली दागी। एक गोली खत्तूलाला को लगी। इतना ही नहीं बाकी आरोपी भी उन्हें घेरकर मारने के लिए खड़े हो गए। यह देख सिकन्दर ने शोर मचाया तो वहां से गुजर रहे बद्रीलाल राठौर, अमरसिंह सिसौदिया, इसरार अली व मनीष वहां आ गए। उन्हें देखकर आरोपी अपने वाहनों से ताल तरफ भाग निकले। मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर घायल खत्तूलाला उर्फ मुबारिक अली व उसके भतीजे शाहरुख खान को ट्रैक्टर में डालकर ताल के सरकारी अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टर ने दोनों मृत घोषित कर दिया। 

ठाकुर ने बताया पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूरू कबाड़ी और भाजपा पार्षद खत्तूलाला ताल के हाट बाजार का ठेका लेना चाहते थे। इसी बात को लेकर उनमें विवाद हुआ था। इसके चलते ही भूरू कबाड़ी ने तीनों पुत्र शहजाद, यूनुस और इरफान खां सहित अन्य के साथ मिल कर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया था।

अभियुक्तों को किन-किन धाराओं में हुई सजा

पुलिस द्वारा विवेचना कर न्यायालय में चालान पेश किया था। यहां शुक्रवार को सुनवाई के दौरान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मणकुमार वर्मा ने सजा सुनाई। सरदार पिता मुमताज अली (62) रावला गली ताल, इरफान पिता चांद खां मेवाती (36) व निसार पिता चांद खां मेवाती (41) दोनों निवासी मकनपुरा ताल, वसीम पिता अकरम खां मेवाती (34) काजीकुआं, आरिफ पिता मोहम्मद हुसैन खां मेवाती (40) व युनूस खां पिता भूरू खां (42) दोनों निवासी सरकारी अस्पताल रोड ताल,  अकरम पिता मो. हुसैन खां मेवाती (58) व जुबेर पिता अजीज खान (32) काजीकुआ ताल, शहजाद पिता भूरू खां मेवाती (46) व इरफान खां पिता भूरू खां (40) दोनों निवासी नारायण मार्ग ताल को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं 100-100 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 324/149 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपए अर्थदंड, धारा 148 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए अर्थदंड, धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधि. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

इसी तरह प्रकरण में अभियुक्ति साजिद उर्फ राशिद उर्फ भैय्या खां पिता हनीफ खां (31) कांजीवाड़ा ताल को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं 100-100 रुपए के अर्थदंड, धारा 324/149 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपए अर्थदंड तथा धारा 148 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

इनकी प्रकरण के दौरान हो गई मौत

मुबारिक उर्फ कालिया पिता मोहम्मद हुसैन निवासी अस्पताल रोड, यूसुफ पिता मोहम्मद हुसैन खां मेवाती काजीकुंआ, भूरू खां उर्फ भूरू कबाड़ी पिता हाजी मोहम्मद हुसैन अस्पताल के सामने और अनवर अली उर्फ अनवर मुंशी पिता मुमताज अली निवासी रावला गली ताल की प्रकरण के विचारण के दौरान मौत हो चुकी है।