आवासहीन गरीबों का सर्वे 13 दिसंबर तक, प्रारंभिक सूची का प्रकाशन 14 दिसंबर को, आपत्तियों व सुझावों पर विचार के लिए समिति गठित
शहरी आवासहीन गरीबों का पता लगान के लिए सर्वे का काम जारी है। इसमें कौन पात्र होगा यह जानने के लिए पढ़े ये खबर।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । आवासहीन गरीबों के सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। यह 13 दिसंबर तक चलेगा। प्रारंभिक सूची का प्रकाशन 14 दिसंबर को किया जाएगा। इस सूची को लेकर प्राप्त होने वाले सुझाव और आपत्तियों पर विचार कर निराकरण के लिए समितियों का गठन किया गया है।
यह जानकारी शहरी अभिकरण विभाग के परियोजना अधिकारी अरुण कुमार पाठक ने दी है। उन्होंने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल तथा राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बीएलसी घटक के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अनुसार जिस भी आवेदक के पास भूमि के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा मान्य दस्तावेज (जैसे रजिस्ट्री, पटटा, भू-अधिकार पत्र अथवा भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज) के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएगा। इसी आधार पर भूमि से संबधित समस्याओं का निराकरण भी किया जाना है।
इन्हें होगी पट्टे की पात्रता
परियोजना अधिकारी पाठक के अनुसार म.प्र. नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति को जिले के शहरी क्षेत्रों में शासकीय / स्थानीय निकाय / विकास प्राधिकरण की भूमि पर ऐसे भूमिहीन (आवासहीन) नगरीय गरीब व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने की पात्रता होगी जो 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में ऐसी भूमि पर कब्जा रखते हों। नगरीय क्षेत्र में वास्तविक रूप से निवास करने वाले ऐसे आवासहीन व्यक्तियों (गरीबों) को आवासीय भूमि के स्थाई / अस्थाई पट्टे दिये जाने के के लिए सर्वेक्षण 20 नवंबर को शुरू हो चुका है। सर्वे 13 दिसंबर तक चलेगा। पाठक ने बताया कि प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन 14 दिसंबर को किया जाना है।
समितियों में ये रहेंगे शामिल
इस सूची के संबध में प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर विचार हेतु कलेक्टर मिशा सिंह द्वारा समितियां गठित की गई हैं। इसमें जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों के लिए अध्यक्ष कलेक्टर रहेंगी। सदस्य के रूप में एसपी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के उप संचालक, जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी रहेंगे। इसी प्रकार अन्य नगरीय क्षेत्रों के लिए अध्यक्ष संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहेंगे, सदस्य के रूप में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, संबंधित उपखण्ड अधिकारी (पुलिस), उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण रतलाम, संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी रहेंगे।
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