न्यायालय का फैसला ! ‘मच्छर’ के हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, एक आरोपी बरी, 9 साल पुराने मामले में DNA के आधार पर हुई सजा
सप्तम अपर सत्र न्यायधीश राजेश नामदेव ने हत्या के एक मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । सप्तम अपर सत्र न्यायधीश राजेश नामदेव ने नौ वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में अभियुक्त अक्षय सेन को आजीवन कारावास की सुनाई है। अभियुक्त ने फारुक उर्फ मच्छर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। न्यायालय ने सजा DNA जांच के आधार पर सुनाई। मामले में एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है।
अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि 21 जनवरी 2018 को सूचनाकर्ता विमल जैन मित्र निवास कॉलोनी रतलाम ने पुलिस को सूचना दी थी। उसने बताया था कि सुबह करीब 8:00 बजे वह घर के बाहर पेपर लेने निकला तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक ऑटो रिक्शा क्रमांक एमपी 43 के 0992 खड़ा है। उसके स्टेयरिंग पर करीब 25-30 वर्ष का एक अज्ञात व्यक्ति (पुरुष) स्टेरिंग पर बाएं तरफ झुका होकर मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची पूछताछ और तलाश करने पर मृतक को उसके भाई जफर हुसैन ने फारुक हुसैन उर्फ मच्छर के रूप में पहचान लिया। इसके बाद पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की थी।
धारदार हथियार से चोट पहुंची थी
घटनास्थल का निरीक्षण एवं शव परीक्षण करने पर मृतक फारुख हुसैन पिता अब्दुल वहीद मंसूरी के शरीर पर धारदार हथियारों से लगी चोट के निशान पाए गए। शव परीक्षण करने पर पीएम रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने मृत्यु का कारण धारदार चोटों से खून निकल जाने से मृत्यु होना बताया। मर्ग जांच में यह भी पाया गया कि मृतक फारुक को अज्ञात बदमाश द्वारा धारदार हथियार से चोट पहुंचाने से अत्यधिक खून बह जाने से उसकी मृत्यु हुई।
एक आरोपी हुआ दोष मुक्त
जांच के दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, ऑटो रिक्शा व चाबी का छल्ला जप्त किया गया था। उसके बाद स्टेशन रोड थाने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी सचिन बंजारा व अक्षय सेन को गिरफ्तार किया। अक्षय से उसके घर से चाकू जब्त किया गया। मृतक फारुख के कपड़े, चाकू, मिट्टी, चाबी के छल्ले को DNA चाँच हेतु सागर भेजा गया। जाँच पूरी कर स्टेशन रोड थाने द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, न्यायालय में सुनवाई के बाद आज न्यायालय द्वारा एक आरोपी को सजा व एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मिली सजा
अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता पाटीदार ने बताया कि इस प्रकरण में चतुर्दशी कोई साक्षी नहीं थे केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य DNA के आधार पर सजा हुई। जांच में जब्त चाकू और मृतक के कपड़ों पर एक समान DNA प्रोफाइल तथा घटना स्थल से जब्त मिट्टी और चाबी के छल्ले की DNA प्रोफाइल भी चाकू और मृतक के कपड़ों के समान होना पाई गई थी।