रतलाम के शराबी सहायक शिक्षक वीरसिंह मईड़ा के विरुद्ध FIR दर्ज, नशे में स्कूल पहुंच छात्रा के साथ किया था अशोभनीय कृत्य
शराब के नशे में छात्रा के साथ अशोभनीय कृत्य करने के मामले में निलंबित रतलाम जिले के सहायक शिक्षक के विरुद्ध पुलिस ने आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कर लिया है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले के रावटी थाना क्षेत्र के सेमलखेड़ी प्राथमिक स्कूल के सहायक शिक्षक वीरसिंह मईड़ा के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। मईड़ा पर शराब के नशे में स्कूल पहुंच कर छात्रा के साथ अशोभनीय कृत्य करने का आरोप है। इस कृत्य का वीडियो वायरल होने पर मईड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।
पुलिस के अनुसार आरोपी सहायक शिक्षक वीरसिंह मईड़ा निवासी ग्राम बड़लीपाड़ा नायन के विरुद्ध रावटी पुलिस थाने में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75, बीएनएस की धारा 115(2), भारत दंड विधान की धारा 323 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शंकरलाल पिता मन्नालाल बोरिया (55) निवासी इंद्रा कॉलोनी रावटी की शिकायत पर केस दर्ज किया। आरोपी शिक्षक रावटी क्षेत्र के प्राथमिक विधालय सेमलखेड़ी क्रमांक-02 में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ है।
यह है मामला
सहायक शिक्षक मईड़ा पर आरोप है कि वह 4 सितंबर 2024 को अपराह्न 4.30 बजे शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा। उसने गांव की ही एक छात्रा के साथ लकड़ी और स्केल से मारपीट की। इतना ही नहीं शिक्षक ने कैंची से छात्रा के बाल भी काट दिए थे। घटना का वीडिया शिक्षक दिवस पर वायरल हुआ था। इसे कलेक्टर राजेश बाथम ने गंभीरता से लिया और मईड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। कलेक्टर ने शिक्षक के इस कृत्य को अशोभनीय बताते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की बात भी कही थी।