मध्यप्रदेश त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मप्र हाईकोर्ट में पुनः दायर करें याचिका, हाईकोर्ट तत्काल सुनवाई कर निर्णय दे : सुप्रीम कोर्ट

मध्यप्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को तत्काल सुनवाई कर फैसला देने के लिए आदेशित किया है।

मध्यप्रदेश त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मप्र हाईकोर्ट में पुनः दायर करें याचिका, हाईकोर्ट तत्काल सुनवाई कर निर्णय दे : सुप्रीम कोर्ट

एसीएन टाइम्स @ नई दिल्ली / भोपाल  । मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मप्र हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कहा है। शीर्ष न्यायालय ने मप्र हाईकोर्ट को भी इस संबंध में तत्काल सुनवाई कर फैसला देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी।

मप्र के त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई थी। यह बुधवार को पूरी हो गई। इससे पहले सुबह 10.30 बजे दूसरे दिन की सुनवाई शुरू हुई। इसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने की। सूत्रों के अनुसार शीर्ष न्यायालय के जस्टिस ए. एम. खानविलकर ने कहा कि नोटिफिकेशन को लेकर मप्र हाईकोर्ट में चैलेंज करें। उन्होंने हाईकोर्ट को इस पर तुरंत निर्णय लेने के लिए भी आदेशित किया। इससे अब कांग्रेस द्वारा कल जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।

यह है याचिका का मजमून

प्रदेश कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिका के अनुसार सरकार द्वारा 2019-20 में ही पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया गया था। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। बावजूद 21 नवंबर 2021 को नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 2014 के रोस्टर के अनुसार ही आरक्षण कर चुनाव करने का ऐलान कर दिया। यह न्याय संगत नहीं है। सरकार ने ऐसा निर्णय लेने से पूर्व पुराना नोटिफिकेशन रद्द नहीं किया। इसके चलते ही न्यायालय की शरण ली ली गई।