हाईब्रिडस बी.टी. कपास बीज का मूल्य निर्धारित, ज्यादा दाम लिए तो दर्ज हो जाएगी एफआईआर, अवैध भंडार भी नहीं कर सकेंगे
कृषि विभाग ने चेतनावी दी है कि बीटी कपास का बीज ज्यादा दाम में बेचने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसका अवैध भंडारण भी नहीं किया जा सकेगा।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले में आगामी दिनों में कपास के बीज का क्रय-विक्रय होना है। इसके लिए बी.टी. कपास के बीज मूल्य निर्धारित करने के साथ ही बेचने की अनुमति जारी कर दी गई है। ज्यादा दाम में बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विजय चौरसिया ने बी.टी. कपास संकर बीज पैकेट बीजी1 का अधिकतम विक्रय मूल्य 635 एवं बीजी2 का अधिकतम मूल्य 853 रुपए निर्धारित किया गया है। उक्त बीज निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर विक्रय नहीं किया जा सकता है। अधिक मूल्य पर विक्रय करते पाए जाने पर बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि अवैध रूप से कपास का क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन करते हुए पाए जाने पर कपास बीज को राजसात करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी।