रतलाम कलेक्टर का आदेश : कॉलोनाइजर दिनेश सैनी के विरुद्ध दर्ज कराओ FIR, अवैध कॉलोनी का निर्माण भी हटाओ

रतलाम जिले के पिपलौदा में अवैध कॉलोनी काटने वाले एक कॉलोनाइजर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं।

रतलाम कलेक्टर का आदेश : कॉलोनाइजर दिनेश सैनी के विरुद्ध दर्ज कराओ FIR, अवैध कॉलोनी का निर्माण भी हटाओ
कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने दिया कॉलोनाइजर के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश।

पिपलौदा में 2016 के बाद नियम विरुद्ध कॉलोनी विकसित करने का मामला

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जावरा के कॉलोनाइजर दिनेश पिता कन्हैयालाल सैनी के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं। कॉलोनाइजर सैनी पर 2016 के बाद नियम विरुद्ध कॉलोनी काटने तथा शोकॉज नोटिस का जवाब नहीं देने का आरोप है।

शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी अरुण पाठक ने बताया कि नगर परिषद पिपलौदा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 में सर्वे नंबर 1388, 1390, 1433/2, 1434 रकबा क्रमशः 0.206, 2.903, 0.405, 1.036 हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 2016 के पश्चात कॉलोनी निर्मित होना पाया गया है। मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 में विहित प्रावधानों के तहत कॉलोनाइजर को कॉलोनी सेल द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण कार्य हटवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में मय दस्तावेजों के 21 फरवरी तक समक्ष में उपस्थित होने हेतु लिखा गया था। बावजूद कॉलोनाइजर ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही अपना उत्तर ही प्रस्तुत किया।

भूमि अभिलेख में अनाधिकृत कॉलोनी की भूमि दर्ज होगी

पाठक के अनुसार कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि उक्त भूमियों के भूव्यपवर्तन आदेश जारी किए गए हो तो तत्काल निरस्त करें। भूमि अभिलेख के कॉलम नंबर 12 में अनाधिकृत कॉलोनी की भूमि दर्ज करें। मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के नियम अनुसार अनधिकृत कॉलोनी में हुए निर्माण हटा कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिक सूचना दर्ज करवाएं। कलेक्टर ने जिला पंजीयक को निर्देशित किया है कि उक्त भूमि सर्वे क्रमांकों की भूमि के अंतरण पर तत्काल रोक लगाएं।