सत्य की विजय ! रतलाम प्रेस क्लब के खिलाफ दो साल से विचाराधीन वाद न्यायालय ने किया खारिज, निर्वाचन रोकने और सदस्यता समाप्ति के निर्णय को दी थी चुनौती
रतलाम प्रेस क्लब की पूर्व कार्यकारिणी के विरुद्ध दायर वाद न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने वाद दायर करने वाले पर तल्ख टिप्पणी भी की है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम प्रेस क्लब के लिए बुधवार का दिन एतिहासिक रहा। रतलाम प्रेस क्लब के निर्वाचन शून्य घोषित करने तथा अनियमितताओं के संबंध में दायर किए गए एक एक वाद में न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायालय ने रतलाम प्रेस क्लब के खिलाफ करीब दो साल से विचाराधीन वाद खारिज कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में वाद दायर करने वाले पक्षकार पर तल्ख टिप्पणी भी है। साथ ही यह कहा है कि अगर दोबारा इस तरह का केस लगाया गया तो उसे दूसरे पक्ष को हुई मानसिक क्षति के लिए राशि भी अदा करनी होगी।
रतलाम प्रेस क्लब सचिव यश शर्मा ने बताया कि करीब 2 साल पहले रतलाम प्रेस क्लब के तत्कालीन अध्यक्ष राजेश जैन एवं सचिव मुकेशपुरी गोस्वामी तथा कार्यकारिणी के विरुद्ध रीतेश मेहता द्वारा वाद दायर किया गया था। इसमें मेहता ने रतलाम प्रेस क्लब की पूर्व अध्यक्ष और सचिव पर मनमानी सदस्यता करने, उसकी (याचिकाकर्ता मेहता) सदस्यता बर्खास्त करने के साथ आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगाया था।
मेहता द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया रोकने एवं अपनी सदस्यता बहाल करने की मांग भी न्यायालय से की गई थी। वादी ने न्यायालय में याचिका तो दायर कर दी लेकिन अपने लगाए आरोपों के समर्थन में किसी भी प्रकार का पक्ष रखने आदि को लेकर न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुआ। रतलाम प्रेस क्लब की ओर से निःशुल्क पैरवी करने वाले अधिवक्ता सांवलिया पाटीदार ने वादी के इस तरह न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने की बात उठाई। इस पर सुनवाई करते हुए तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, अनुपम तिवारी ने रतलाम प्रेस क्लब के विरुद्ध दायर वाद निरस्त कर दिया।
न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी भी
अधविक्ता सांवलिया पंवार के अनुसार न्यायालय ने रतलाम प्रेस क्लब के पदाधिकारियों के खिलाफ सभी आरोपों को तथ्यहीन मानते हुए खारिज कर दिया। अपने आदेश में न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वादी के आचरण से यह भी प्रतीत होता है कि वह कार्यवाही को जारी रखने के इच्छुक नहीं है। मामला लंबे समय से एक ही चरण पर है। निष्क्रियता अतंहीन अवसर नहीं हो सकती। मामला गैर अनुपालन और चूक में खारिज किया जाता है। यदि वादी इसी कारण दोबारा याचिका लगाता है या नया केस दायर करता है तो वह प्रतिवादी यानि रतलाम प्रेस क्लब को क्षतिपूर्ति भी देगा।
नि:शुल्क पैरवी करने वाले एडवोकेट पाटीदार का किया स्वागत
रतलाम प्रेस क्लब को न्यायालय में विजय दिलवाने पर अधिवक्ता सांवलिया पाटीदार का स्वागत संस्था पदाधिकारियों और सदस्यों ने किया। बुधवार दोपहर को प्रेस क्लब के वर्तमान अध्यक्ष मुकेशपुरी गोस्वामी, पूर्व अध्यक्ष राजेश जैन, सचिव यश शर्मा, उपाध्यक्ष सुजीत उपाध्याय, अमित निगम, कोषाध्यक्ष राजेंद्र केलवा, कार्यकारिणी सदस्य चंद्रशेखकर सोलंकी, वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र जोशी, सौरभ कोठारी, किशोर जोशी दत्ता, नीरज कुमार शुक्ला, अदिति मिश्रा, समीर खान, दिग्विजयसिंह सेंगर, साजिद खान, नवीन टांक, अर्पित चौबे, राज उपाध्याय आदि ने बधाई दी।