पटाखे बेचने का लाइसेंस नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन 16 अक्टूबर तक होंगे जमा, 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के लिए जारी होगा लाइसेंस
रतलाम के जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने जिले और शहर में पटाखा विक्रय लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 16 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । दशहरा एवं दीपावली पर्व के लिए अस्थायी पटाखा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अक्तूबर है। इसके लिए रतलाम शहर तथा जिले के अन्य अनुभागों में आतिशबाजी विक्रय के संबंध में जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राजेश बाथम ने निर्देश जारी किए हैं।
अस्थायी फटाका अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के आवेदन 16 अक्टूबर तक संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदक को एमपी ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इस वर्ष आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञप्तिधारियों के पटाखा अनुज्ञप्ति आगामी 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक की अवधि के लिए नवीनीकृत की जाएंगी। अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने अनुभाग में पूर्व प्रचलित एवं वैद्य लाइसेंसों का नवीनीकरण करने हेतु अधिकृत होंगे।
अनुविभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश
कलेक्टर द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में कार्यालय विज्ञप्ति जारी कर वैध स्थायी फटाका अनुज्ञप्तिधारियों से अवधि निर्धारित कर नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त करें। इसके आधार पर अस्थायी अनुज्ञप्ति नवीनीकृत करना होगी और अनुज्ञप्तिधारियों की सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना होगी। आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें लगाने के लिए सुरक्षित स्थान का चयन संबंधित एसडीएम, नगर पालिका अधिकारी, एसडीओ, पुलिस तथा लोक निर्माण विभाग के एसडीओ द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
आबादी से दूर खुलेगी दुकान
फटाका दुकान हेतु चयन किए जाने वाले स्थान आबादी क्षेत्र से दूर शहर से बाहर और सुरक्षित स्थानों पर होंगे। धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल तथा किसी भी प्रतिबंधित स्थल के नजदीक फटाका दुकाने नहीं लगाई जाएंगी।