आसाराम बापू शिष्या से रेप के एक और मामले में दोषी करार, गांधीनगर कोर्ट आज सुनाएगी सजा, जानिए क्या है मामला...

रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को ऐसे एक और मामले में दोषी पाया गया है। मामले में गांधीनगर कोर्ट 31 जनवरी को सजा सुनाएगी।

आसाराम बापू शिष्या से रेप के एक और मामले में  दोषी करार, गांधीनगर कोर्ट आज सुनाएगी सजा, जानिए क्या है मामला...
आसाराम बापू। (फाइल फोटो)

एसीएन टाइम्स @ वडोदरा । गुजरात की गांधीनगर सेशन कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को शिष्या से बलात्कार के एक और मामले में दोषी पाया है। आसाराम पर सूरत की एक महिला से 10 साल पहले अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में कई बार रेप करने का आरोप है। मामले में कोर्ट मंगलवार को सजा सुनाएगी।

लंबी सुनवाई के बाद गांधीनगर एडिशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने 30 जनवरी को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसमें आसाराम को 2001 से 2006 तक महिला शिष्या को अपने आश्रम में बुलाकर रेप करने का आरोपी करार दिया। 13 साल पुराने मामले की 6 अक्तूबर, 2013 को एफआईआर दर्ज हुई थी। कहा जा रहा था का आसाराम बापू की प्रसिद्धि के कारण पीडिता ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी।

जानकारी के अनुसार सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। मामले में कोर्ट में 68 लोगों के बयान दर्ज हुए थे। जिसमें से 55 का सरकार द्वारा परीक्षण भी कराया गया था। सभी गवाहों के बयान विरोधाभासी होने से 8 आरोपियों में से एक को गवाह बनाया गया जबकि सात के विरुद्ध चार्जशीट पेश की गई। इसमें से कोर्ट ने छह आरोपियों को निर्दोष पाया। मामले के दोषी आसाराम को कोर्ट मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे सजा सुनाएगी।

पहले जोधपुर कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद

बता दें कि, आसाराम पर आरोप लगा था कि उन्होंने 15 अगस्त 2013 को एक आश्रम में बुलाकर किशोरी से रेप किया था। पीड़िता के मुताबिक उसके साथ जोधपुर के पास मणि गांव में स्थित एक आश्रम में रेप हुआ था। इस घटना के बाद पीड़िता और उसके परिजन ने दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस थाने में आसाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 342, 506 और 509 और प्रिवेंशन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (पॉक्सो) की धारा 8 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 23 और 26 के तहत केस दर्ज प्रकरण जोधपुर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। मामले में पुलिस ने आसाराम को सितंबर 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया था। चार साल तक जेल में सजा काटी। इस दौरान ट्रायल जारी रहा। जोधपुर कोर्ट में 7 अप्रैल 2018 को मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी।  25 अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को 16 वर्षीय किशोरी से रेप का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब से वे जेल में सजा काट रहे हैं। 

400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति

जानकारों की मानें तो आसाराम के ऑर्गेनाइजेशन के दुनिया भर में 350 आश्रम हैं। इनका मुख्यालय अहमदाबाद में है। योग सेवा समिति इन आश्रमों को संभालती है जिनका संचालन 1200 से भी ज्यादा क्षेत्रीय समिति के साथ संचालित किया जाता रहा है। आसाराम  की ट्रस्ट की वार्षिक कमाई लगभग 400 करोड़ रुपे बताई जाती है। माना जा रहा है कि यह कमाई इससे ज्यादा भी हो सकती है।

आसाराम बापू का जीवन परिचय

नाम आसाराम  
वास्तविक नाम आसुमल थाउमल सिरुमलानी हरपलानी
पेशा संत और बहुत सी संस्थाओं का संचालन
माता मेहानगिबा
पिता थाउमल सिरुमलानी
जाति सिंधी
जन्मदिन 17 अप्रैल, 1941
जन्मस्थान नवाब-शाह सिंध पाकिस्तान
पत्नी लक्ष्मी देवी
पुत्र नारायण साईं
पुत्री भारती देवी
पत्नी लक्ष्मी देवी
गुरु लीलाधर शाह
विवाद हत्या, जमीन गबन, घी में मिलावट, बलात्कार जैसे गम्भीर आरोप लग चुके हैं
सजा  77 वर्ष की आयु में उम्र कैद
लेटेस्ट एक और शिष्या से रेप का आरोप साबित
आगे क्या 31 जनवरी, 2023 को गांधीनगर कोर्ट सजा सुनाएगी