दो आदतन बदमाशों को किया जिलाबदर, एक व्यक्ति तीन माह तो एक एक साल तक रहेगा प्रतिबंधित

रतलाम कलेक्टर ने दो आदतन बदमाशों को जिला बदर किया है। दोनों प्रतिबंधित अवधि में रतलाम व आसपास के जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

दो आदतन बदमाशों को किया जिलाबदर, एक व्यक्ति तीन माह तो एक एक साल तक रहेगा प्रतिबंधित

एसीएन टाइम्स @ रतलामकलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने दो आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। दोनों रतलाम, उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ और मंदसौर जिले की सीमाओं में प्रतिबंधित अवधि में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ‘ तथा  के अंतर्गत दो आरोपियों को जिला बदर किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा के रमेश बागरी को 3 माह के लिए जबकि बिलपांक थाना क्षेत्र के महेश टांक को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया है। इस अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।