उपनिर्वाचन में मतदान व मतगणना समाप्त होने तक शुष्क दिवस रहेगा, रतलाम शहर विधानसभा की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को
रतलाम जिले में होने वाले पंचायत उप निर्वाचन और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जारी हैं। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा अलग-अलग जारी किए गए हैं।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले में जिन पंचायतों में 5 जनवरी को उपचुनाव होना है वहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मतदान एवं मतगणना पूरी होने तक की अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया है। उधर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 220 रतलाम सिटी में भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार 5 जनवरी को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उपनिर्वाचन 2022 (उत्तरार्द्ध) के सम्बन्ध में जिन पंचायतों में 5 जनवरी को निर्वाचन होना है। इस दिन से 49 घंटे पूर्व यानी 3 जनवरी को दोपहर 3.00 बजे से 5 जनवरी को मतदान एवं मतगणना समाप्त होने तक शुष्क दिवस रहेगा। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर सूर्यवंशी का यह आदेश रतलाम एवं जावरा के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमा तथा उनकी भौगोलिक सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार शुष्क दिवस पर उक्त मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्ण रूप से निषेधित रहेगा। इस अवधि में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय आदि नहीं किया जा सकेगा। आसपास के क्षेत्र से मदिरा की तस्करी न हो, इसके लिए आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पूरी चौकसी एवं निगरानी रखी जाएगी।
इन स्थानों पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें
जिन पंचायतों की सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित दुकानें मोरवनी, सेजावता, डोसीगांव, अमलेटा, नामली क्रमांक 1, नामली क्रमांक 2, बांगरोद, धामनोद, असावती, माण्डवी, भीमाखेड़ी, नीमचौक जावरा, रतलामी गेट जावरा, सिंदुरकिया, हाटपिपल्या, नदी पुल जावरा, औद्योगिक क्षेत्र जावरा, चौपाटी जावरा क्रमांक 1, चौपाटी जावरा क्रमांक 2 तथा मुण्डलाराम की मदिरा दुकानें बंद रहेंगी।
निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को
निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संजीव केशव पाण्डेय ने बताया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 220 रतलाम सिटी में भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार 5 जनवरी को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। समस्त बीएलओ संबंधित मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर चुनाव पाठशाला का आयोजन कर अपने मतदान केन्द्र की सूची का वाचन करेंगे। वाचन के दौरान नए नाम, जोड़े गए व्यक्तियों, निरसित व्यक्तियों, संशोधित नामों आदि से संबंधित जानकारी से सर्वसंबंधितों को अवगत कराएंगे।