बिजली कंपनी में अंधेरगर्दी ! पड़ोसी की शिकायत पर काट दिया था व्यवसायी का बिजली कनेक्शन, हाईकोर्ट की फटकार के बाद जोड़ना पड़ा, देखें लाइव वीडियो...

मप्र हाईकोर्ट ने बिजली वितरण कंपनी को रतलाम के एक चक्की व्यवसायी का काटा गया बिजली कनेक्शन पुनः जोड़ने का आदेश दिया है। कंपनी ने पड़ोसी के कहने पर बिना कारण ही बिजली काट दी थी।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । मध्य प्रदेश बिजली वितरण कंपनी में व्याप्त अंधेरगर्दी का एक और उदाहरण सामने आय है। कंपनी ने बिना किसी उचित कारण के चक्की व्यवसायी का बिजली कनेक्शन काट दिया। सारे प्रयास नाकाफी साबित होने पर उपभोक्ता को हाईकोर्ट की शरण लेना पड़ी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कंपनी को कनेक्शन फिर से जोड़ना पड़ा।

मामला मध्य प्रदेश बिजली वितरण कंपनी के रतलाम शहर संभाग का है। शहर के लक्ष्मणपुरा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शिवलाल पिता शंकरलाल बेतोड़िया का अनाज पीसने का व्यवसाय है। शिव आटा चक्की संस्थान पर बिजली कनेक्शन है। विगत 15 मार्च 2024 को बिजली कंपनी के सहायक यंत्री ने चक्की संचालक को एक सूचना पत्र जारी कर उनका बिजली कनेक्शन काट दिया था। कंपनी ने इसकी वजह नगर निगम द्वारा ली गई आपत्ति और कनेक्शन विच्छेद करने के लिए बार-बार पत्राचार किया जाना बताई थी। जबकि शिवलाल का कहना था कि उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने चक्की के लाइसेंस का नवीनीकरण उनके नाम पर करवाने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी की गईं थीं। इसके लिए सभी शुल्क भी अदा किए गए थे। इसके बावजूद उनके क्षेत्र के ही एक व्यक्ति की शिकायत के कारण निगम द्वारा नवीनीकरण नहीं किया।

दो दिन में बिजली कनेक्शन जोड़ने का दिया आदेश

बेतोडिया बिजली कनेक्शन पुनः जोड़ने के लिए आग्रह किया लेकिन बिजली कंपनी ने सुनवाई नहीं की। बिजली कंपनी के रवैये से परेशान होकर शिवलाल बेतोड़िया ने मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर कर बिजली कनेक्शन पुनः जोड़े जाने का आदेश देने की गुहार लगाई। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर ने बिजली वितरण कंपनी को याचिकाकर्ता की बिजली आपूर्ति दो दिन के भीतर पुनः बहाल करने के आदेश दिए।

कनेक्शन जोड़ा लेकिन रसीद नहीं दी

शिव आटा चक्की संचालक शिवलाल ने एसीएन टाइम्स को बताया कि, हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के परिपलान के लिए उनके द्वारा बिजली वितरण कंपनी के विनोबानगर जोन के सहायक यंत्री को पत्र दिया गया। न्यायालय द्वारा दिए आदेश की प्रति भी कंपनी उपलब्ध कराई गई। इसके महज आधे घंटे में ही कंपनी ने कनेक्शन पुनः जोड़ दिया। शिवलाल के अनुसार कंपनी चक्की की बिजली आपूर्ति भले ही बहाल कर दी है लेकिन इसकी कोई लिखित रसीद प्रदान नहीं की है। यह मामला अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने मामले को 8 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में लिस्टेड करने के आदेश दिए गए हैं। जिसमें अभिभाषक के माध्यम से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। मामले में उनकी ओर से एडवोकेट आर. एस. सूर्यवंशी तथा मोनिला चास्कर ने पैरवी की।

नगर निगम की आपत्ति के चलते काटा था कनेक्शन

मामले बिजली कंपनी के विनोबा नगर जोन के सहायक यंत्री राजेन्द्र रंगीला ने बताया कि बिजली कनेक्शन नगर निगम की आपत्ति के चलते काटा गया था। न गर पालिक निगम द्वारा चक्की का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने व नियम विरुद्ध चक्की संचालन करने का हवाला देकर आपत्ति दर्ज करते हुए बिजली कंपनी को कनेक्शन विच्छेद करने के लिए बार-बार पत्राचार किया जा रहा था। इस पर संबंधित उपभोक्ता को नगर पालिक निगम की आपत्ति से अवगत कराते हुए नियमानुसार उसका निराकरण कराने का समुचित अवसर प्रदान किया गया था। इसके उपरांत ही कंपनी द्वारा अंतिम सूचना पत्र के बाद कनेक्शन अस्थायी तौर पर विच्छेद किया गया था।