पाकिस्तान से बड़ी खबर : पूर्व PM इमरान खान व पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की सजा, 10 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशेखान मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को 14 साल की सजा सुनाई है। कुछ दिन पूर्व एक अन्य मामले में 10 साल सजा भी हो चुकी है।
एसीएन टाइम्स @ डेस्क । पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। वहां की जवाबदेही अदालत के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इमरान के 10 साल तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगाई है। इससे पहले एक अन्य मामले में 10 साल की सजा हुई थी। इस तरह अब खान को 24 साल जेल में रहना होगा।
पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई की। पूर्व प्रधानमंत्री इसी जेल में कैद हैं। उन्होंने तोशाखान मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की सजा सुनाई। उन्हें 10 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया है। वहीं दंपति पर कुल 1.573 अरब रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
गौरतलब है कि पिछले महीने, पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो ने (एनएबी) ने सऊदी क्राउन प्रिंस से प्राप्त एक आभूषण सेट को कम मूल्यांकन के बावजूद अपने पास रखने के लिए जवाबदेही अदालत में इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ केस दायर किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से मात्र 8 दिन पूर्व आया है। इस चुनाव में पीटीआई सरकार की सख्ती के चलते बगैर चुनाव चिह्न के ही मैदान में डटी हुई है।
10 साल सजा पहले भी हो चुकी है
इमरान खान को कल ही 10 साल की सजा सुनाई गई थी। न्यायालय ने सरकारी सीक्रेट लीक करने के मामले में उन्हें और उनके सहयोगी शाह महमूद कुरैशी को जेल हुई है। महज एक दिन के अंदर ही 14 साल की सजा और हो गई है। इस तरह अब उन्हें 24 साल जेल में ही गुजारने होंगे।
इस मामले में हुई 14 साल की सजा
साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने इमरान खान के सितारे गर्दिश में हैं। उन्हें दूसरी बार तोशेखान (तोशखाना) से जुड़े मामले में जेल हुई है। तोशखान का अर्थ है सरकारी खजाना। यह कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक शाखा के नियंत्रण में है। भारत और पाकिस्तान में नेताओं के अलावा सरकारी पदों पर तैनात तमाम बड़े अधिकारियों को विदेशों से मिलने वाले किसी भी उपहार को सरकारी खजाने में जमा कराना होता है। उपहारों की जानकारी कैबिनेट डिवीजन को देना जरूरी है। बावजूद इमरान खान इससे संबंधित किसी भी नियम का पालन नहीं किया।
उपहार जमा खजाने में जमा कराए, कम में खरीदे, ज्यादा में बेचे
इमरान खान लगातार विदेश यात्राएं भी करते रहे। यूरोप और अरब देशों की यात्रा करने के दौरान उन्हें कई कीमती उपहार मिले थे। इनमें एक Graff घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां सहित अन्य उपहार थे। इमरान खान ने इनको तो तोशेखान में जमा करा दिया था, लेकिन बाद में इन्हें 2.15 करोड़ में खरीद लिया था और 5.8 करोड़ में बेच दिया था। बाद में पता चला था कि इमरान उपहार बेच कर 20 करोड़ से भी ज्यादा पाकिस्तानी रुपए कमाए। इसक लिए पहले उन्हें 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी। इसके लिए उन्हें सरकार ने अनुमति भी दी थी। इसका खुलासा होने पर पहले इमरान ने कहा ये उनके गिफ्टा है और जब कानूनी दांव-पेंच में फंसे तो बहानेबाजी शुरू कर दी।