Sahara India Manager Jaild : जमा राशि का भुगतान नहीं करने पर सहारा इंडिया के प्रबंधक मो. अजीज कादरी को 6 माह का कारावास, उपभोक्ता फोरम ने सुनाई सजा

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। ग्राहक द्वारा जमा कराई राशि नहीं लौटाने पर फोरम ने सहारा इंडिया की रतलाम शाखा के मैनेजर को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है।

Sahara India Manager Jaild : जमा राशि का भुगतान नहीं करने पर सहारा इंडिया के प्रबंधक मो. अजीज कादरी को 6 माह का कारावास, उपभोक्ता फोरम ने सुनाई सजा
मो. अजीज कादरी, शाखा प्रबंधक- सहारा इंडिया, रतलाम
14 नवंबर 2018 को लौटानी थी राशि, उपभोक्ता फोरम ने 26 नवंबर 2019 को दिया था भुगतान का आदेश

रतलाम @ एसीएन टाइम्स . जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फोरम ने सहारा इंडिया की रतलाम ब्रांच के मैनेजर मो. अज़ीज कादरी को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी को राशि का भुगतान नहीं करने पर कादरी को जेल (Sahara India Manager jailed) भेज दिया गया है।

अभिभाषक रोहित कटारिया के माध्यम से परिवादी विनोद जायसवाल निवासी धीरजशाह नगर ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में वाद दायर किया था। इसमें बताया गया था कि सहारा इण्डिया परिवार की सहारा सुपर एबी योजना में एक लाख रुपए से अधिक राशि जमा करवाए थे। योजना की परिपक्वता की तारीख 14 नवंबर 2018 थे। जमाकर्ता विनोद जायसवाल को सहारा द्वारा 1,68,168 रुपए लौटाए जाने थे। परिपक्वता अवधि पूरी होने पर भी सहारा इण्डिया ने परिवादी को उसकी जमा राशि नहीं लौटाई। इसके चलते जायसवाल ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। जिला उपभोक्ता फोरम ने 26 नवंबर 2019 को सहारा इण्डिया के विरुद्ध फैसला सुनाया था। इसमें परिवादी की जमा राशि समस्त लाभ के साथ भुगतान के आदेश दिए थे।

शाखा प्रबंधक ने कई बार आश्वासन दिया लेकिन भुगतान नहीं किया

सहारा इण्डिया के शाखा प्रबन्धक मोहम्मद अजीज कादरी ने फोरम को भुगतान के आश्वासन दिए गए थे। बावजूद जायसवाल को राशि नहीं लौटाई गई। इससे परिवादी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर राशि दिलवाने की गुहार लगवाई। उपभोक्ता फोरम में प्रतिवादी कंपनी सहारा इण्डिया के शाखा प्रबन्धक मोहम्मद अजीज कादरी ने स्वयं उपस्थित होकर कई बार राशि भुगतान का आश्वासन दिया।राशि भुगतान के लिए फोरम ने कई बार समय दिया। बावजूद परिवादी को भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते जिला उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को सहारा इण्डिया के शाखा प्रबन्धक मो. कादरी को छ: माह के सादे कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद कादरी को जेल (Sahara India Manager jailed) भेज दिया गया।