आदर्श आचरण संहिता लागू : रतलाम जिले के 11 लाख से अधिक मतदाता चुनेंगे 3 सांसद, 33,924 नव मतदाता पहली बार डालेंगे वोट, जिले में धारा 144 लागू
रतलाम जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले की पांच विधानसभा क्षेत्र के 11 लाख से अधिक मतदाता तीन सांसदों का चुनाव करेंगे।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान करते ही रतलाम जिले में भी आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इस चुनाव में जिले के 11 लाख 03 हजार 422 मतदाता मतदान कर तीन सांसद चुनेंगे। कुल मतदाताओं में 5,51,180 पुरुष, 5,52,208 महिला एवं 34 अन्य हैं। 33,924 नव मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
यह जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम ने पत्रकार वार्ता में दी। इस दौरान एसपी राहुल कुमार लोढ़ा, जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव एवं अपर कलेक्टर राधेश्याम मंडलोई भी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन अधिकारी बाथम ने बताया कि जिले में 1295 मतदान केंद्र हैं। इनमें सीमावर्ती मतदान केंद्रों की संख्या 39 है जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व झालावाड़ की सीमा से लगे हुए हैं।
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रतलाम शहर के 2 तथा जावरा के 1 मतदान केंद्र के अंतर्गत 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण सहायक मतदान केंद्रों के प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किए गए हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर जिले के मतदान केंद्रों की संख्या 1298 हो जाएगी। इनमें 130 मतदान केंद्र पूर्ण महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। उन्होंने बताया कि गत लोकसभा चुनाव में 79.96 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आचार संहिता प्रभावशील होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बिना अनुमति नहीं हो सकेंगे ये काम
कलेक्टर बाथम ने बताया कि निर्वाचन कार्यों को संपादित करने के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अधिकारी, कर्मचारी तथा पुलिसकर्मियों की तैनाती एवं अन्य व्यवस्थाएं भी हो चुकी हैं। आचार संहिता लागू की जा चुकी है। अतएव राजनैतिक दलों और व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु बिना अनुमति आमसभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग, टेंट आदि का अस्थायी निर्माण आदि नहीं किया जा सकेगा ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो।
निषेध आज्ञा लागू
कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, बिना बाधा के शांतिपूर्वक चुनाव कराने की दृष्टि से जिले में धारा 144 के तहत निषेध आज्ञा लागू की गई है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी किए जा चुके है। 24, 48 एवं 72 घंटे के भीतर संपत्ति विरूपण की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों का राजनैतिक और अन्य प्रयोजनों के लिए दुरूपयोग पर भी बंदिश लागू कर दी गई है।
सीमावर्ती नाकों पर रखी जाएगी निगरानी
उन्होंने यह भी बताया कि जिले की सीमा से लगे राजस्थान राज्य की सीमा पर स्थापित नाकों पर वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाएगी। जिले में 14 अंतर्राज्य तथा 26 अंतर जिला नाके हैं। इन पर सतत निगरानी रखी जाएगी। पत्रकार वार्ता में एसपी लोढ़ा ने भी जिले में निष्पक्ष एवं सुगमता पूर्वक लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से किए गए कार्यों की जानकारी दी।