आचार संहिता का उल्लंघन : चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद भी डेमो मशीन व बैनर से निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू का कर रहे थे प्रचार, 3 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज
रतलाम में आलोट पुलिस ने तीन लोगों को विरुद्ध चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। तीनों पर प्रतिबंधित अवधि में डेमो मशीन और बैनर की मदद निर्दलीय प्रत्यशी प्रेमचंद गुड्डे का प्रचार-प्रसार करने का आरोप है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । आलोट पुलिस थाने पर तीन लोगों के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। तीनों निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रचार समाप्त होने की घोषणा के बाद भी निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के चुनाव चिह्न का प्रदर्शन कर रहे थे। इसके लिए इन पर डेमो मशीन और बैनर का उपयोग करने का आरोप है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 17 नवंबर, 2023 को विधानसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र क्रमांक 223 आलोट के बड़ावदा में मतदान जारी थी। इस दिन दोपहर को करीब 1.00 बजे तेजाजी मंदिर तिराहा मगरा पर आरोपी सत्यनारायण झाला, दिनेश लड्ढा एवं शाहरुख तीनों निवासी बड़ावदा डेमो मशीन व बैनर के माध्यम से जनता के सामने प्रचार-प्रसार कर रहे थे। तीनों आरोपी आलोट विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के चुनाव चिह्न का प्रदर्शन कर रहे थे। सूचना मिलने पर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में आलोट के एसडीओपी शाबेरा अंसारी, बड़ावदा थाना प्रभारी रेखा मकवाना तथा सेक्टर क्रमांक 03 के अधिकारी सहायक उप निरीक्षक दीपक दीक्षित मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने मौके पर सत्यनारायण झाला, दिनेश लड्ढा और शाहरुख खान निवासी बड़ावदा को निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंधित अवधि (मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होने की अवधि) में उक्त उपकरणों के माध्यम से प्रचार करते पाया। यह कृत्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (ख) के अंतर्गत दण्डनीय होने से कार्रवाई की। पुलिस तीनों आरोपियों के कब्जे से प्रथक-प्रथक तीन डेमो मशीन और पांच बैनर जब्त किए। इन पर प्रेमचंद्र गुड्डू और उनके चुनाव चिह्न का नाम (ऑटो रिक्शा) लिखा था। तीनों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा धारा 126 (ख) अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया।