भगवान धन्वंतरि के नाम पर अब्दुल जलील चला रहा था आयुर्वेदिक क्लीनिक, किशोरी से जलील हरकत की तो न्यायालय ने दे दी 20 साल की कठोर सजा
पाक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालय ने किशोरी से अशील हरकत करने वाले एक कथित वैद्य को सजा सुनाई है। न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने एक कथित वैद्य को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने इलाज के नाम पर किशोरी के साथ अश्लील हरकत की थी। न्यायालय ने 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी किया है।
पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार त्यागी ने भगवान धन्वंतरि के नाम पर जवाहरनगर में आयुर्वेद क्लीनिक चलाने वाले तथाकथित वैद्य अब्दुल जलील पिता अब्दुल रहमान को यह सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार घटना जून 2021 की थी। एक किशोरी ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह छह साल से अब्दुल जलील के क्लीनिक पर चक्कर आने की बीमारी का इलाज करवा रही थी। अब्दुल का कहना था कि तुम्हारी चक्कर आने की परेशानी तो ठीक हो गई है। इसलिए अब हार्टबीट चैक करने पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें क्लीनिक आना पड़ेगा।
26 जून 2021 की शाम करीब साढ़े चार बजे वह बड़ी बहन के साथ धनवंतरी क्लीनिक पहुंची। आरोपी ने उसे इलाज के लिए टेबल पर लेटाकर सीने पर मसाज शुरू कर दी। इतना ही नहीं उसने पीड़िता के प्रायवेट पार्ट से छेड़छाड़ भी की। इससे किशोरी घबरा गई और डर कर रोने लगी। पीड़ित किशोरी व उसकी बहन ने परिजन को यह घटना बताई। किशोरी की शिकायत पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने आरोपी जलील के विरुद्ध केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया।
हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका
अभियुक्त अब्दुल जलील की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर निचली अदालत को निर्देशित किया कि आरोपी को जमानत का लाभ नहीं मिले। यही नहीं केस का फैसला भी तीन माह में करने की डेडलाइन तय की थी।