तस्कर ने मादक पदार्थ की तस्करी के रुपए से MP के जावरा में खरीदा होटल, राजस्थान की अरनोद पुलिस ने कर दिया सील
राजस्थान की अरनोद पुलिस ने तस्कर द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित रुपयों से मप्र के जावरा में खरीदा गया होटल सील कर दिया है।

- राजस्थान की अरनोद पुलिस ने पकड़ा था मादक पदार्थ
- अभियुक्त याकूब खां ने पत्नी के नाम खरीदा था होटल
- जावरा के हुसैन टेकरी क्षेत्र में खरीदा होटल किया सील
- राजस्थान पुलिस ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की कार्रवाई
एसीएन टाइम्स @ प्रतापगढ़ / जावरा । राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की पुलिस ने मप्र के रतलाम जिले के जावरा में फातेमा होटल / लॉज को सील कर दिया है। आरोप है कि यह होटल / लॉज मादक पदार्थ की तस्करी से प्राप्त रुपयों से खरीदी गई है। सील किए गई संपत्ति का बाजार मूल्य करीब एक करोड़ रुपए आंका गया है।
एसपी बी. आदित्य के निर्देशन में प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा राह है। इसमें मादक पदार्थों की तस्करी के रुपयों से अर्जित संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में जिले के अरनोद पुलिस ने टीआई टीआई हजारीलाल मीणा के नेतृत्व में गुरुवार को रतलाम जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस ने यहां फातेमा होटल / लॉज को सील करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 थ्(1) और सफेमा के तहत की गई।
पिछले साल 16 दिसंबर को जब्त हुआ था मादक पदार्थ
अरनोद पुलिस के अनुसार गत 16 दिसंबर 2024 को थाना अरनोद टीआई हजारीलाल मीणा व पुलिस बल ने जयपुर क्राइम ब्रांच के मुखबिर की सूचना पर देवल्दी गांव और टापरिया के रास्ते पर दबिश दी। यहां पुलिस को एक डिब्बे में तरल रूप में 11 किलो 450 ग्राम एमडीएमए मादक परार्थ मिला था। मौके से अलग-अलग जरीकेन में 14 किलो 770 ग्राम लिक्विड केमिकल, एक अन्य केमिकल 4 किलो 900 ग्राम तथा 2 किलो 500 ग्राम सफेद पाउडर भी मिला था।
ये उपकरण भी हुए थे जब्त
इसके साथ ही एमडीएमए बनाने में प्रयुक्त होने वाला सामान इलेक्ट्रॉनिक कांटा, स्टील (चद्दर) के तीन खाली जरीकेन, हाथों में पहनने के रबर के ग्लब्ज, मास्क, नाप करने वाले 5 लीटर का एक मग, 3-3 लीटर के दो मग व 1-1 लीटर के 5 मग, स्टील का एक भगोना (10 लीटर क्षमता का), बड़ा चम्मचा, दही बिलोने की बिजली से चलने वाली 10 मशीनें और वायर भी जब्त हुआ था। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। अनुसंधान के दौरान पुलिस को उक्त अपराध में याकूब खां पिता फकीरगुल, जमशेद पिता फकीरगुल और साहिल पिता सलीम खां निवासी देवल्दी की संलिप्तता मिली परंतु वे फरार हो गए थे। पुलिस ने तलाश जारी रखी। सभी के न्यायालय से गिरफ्तारी वांरट जारी करवाए गए। अभियुक्त लम्बे समय से मादक पदार्थ अफीम व ब्राउन शुगर की तस्करी में लिप्त है।
जावरा में पत्नी के नाम से खरीदा होटल / लॉज
पतड़ताल में पुलिस को पता चला कि मुख्य अभियुक्त याकूब खा पिता फकीरगुल निवासी देवल्दी द्वारा एमडीएम, अफीम, स्मैक, ब्राउन शुगर, स्मैक आदि की तस्करी में संलिप्त है और इससे अर्जित रुपयों से संपत्ति खरीदी गई है। अभियुक्त ने मप्र के जावरा में हुसैन टेकरी क्षेत्र में पत्नी बखमीना बी के नाम से एक होटल / लॉज भी खरीदा गया। इस संपत्ति का बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है।
फ्रीज करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजा था
पुलिस द्वारा अभियुक्त याकूब खां की संपत्ति फ्रीज करने के लिए 22 जुलाई 2025 को एक प्रस्ताव कंपिटेन्ट अथॉरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया था। कॉम्पिटेन्ट अथॉरिटी द्वारा अभियुक्त को दो बार सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। इसके पश्चात 20 अगस्त 2025 को फ्रीजिंग के आदेश का अनुमोदन कर दिया जिसके चलते अरनोद पुलिस ने उक्त कार्रवाई कर सील की गई संपत्ति पर सम्पति पर फ्रीजिंग का बोर्ड भी लगाया गया है।