एक व्यक्ति से जमीन बेचने का अनुबंध कर वसूले 20 लाख रुपए, बाद में बेच दी दूसरे को, न्यायालय ने खारिज कर दिया अग्रिम जमानत का आवेदन

अनुबंध करने और रुपए लेने के बाद जमीन दूसरे को बेचने के आरोपी का अग्रिम जमानत का आवेदन रतलाम की एक न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

एक व्यक्ति से जमीन बेचने का अनुबंध कर वसूले 20 लाख रुपए, बाद में बेच दी दूसरे को, न्यायालय ने खारिज कर दिया अग्रिम जमानत का आवेदन
धोखाधड़ी का आरोपी अशफ़ाक अहमद।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम ।  रतलाम के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम अरविंद श्रीवास्तव ने जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अशफाक अहमद की अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया है। आरोपी अशफाक ने 24 हजार वर्ग फीट जमीन बेचने का अनुबन्ध कर एक व्यक्ति से 20 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद वही जमीन दूसरे को बेच दी।

अपर लोग अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि आवेदक योगेश सुराणा निवासी जैन कॉलोनी रतलाम द्वारा एक आवेदन पत्र स्टेशन रोड थाने पर प्रस्तुत किया गया था। इसमें बताया था कि आरोपी अशफाक अहमद द्वारा कस्बा रतलाम में स्थित भूमि उसकी और उसके दो भाइयों की सामलाती भूमि है। उक्त भूमि में से अशफाक ने अपने हक हिस्से की 24 हजार वर्ग फीट भूमि को 1200 रुपए वर्ग फीट के भाव से बेचने का अनुबन्ध दिनांक 20/2/2019 को किया। इसके एवज में उसने 20 लाख 76 हजार रुपए भी प्राप्त कर लिए। इसके बावजूद आरोपी ने दिनांक 6 जून 2022 को साजिश पूर्वक उक्त भूमि दूसरे व्यक्ति को बेच दी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ था प्रकरण

आवेदन की जांच स्टेशन रोड थाने पर पदस्थ सहायक उप निरीक्षक हीरालाल चंदन ने की। जांच में आए तथ्य और प्राप्त दस्तावेजों से आधार पर आईपीसी की धारा 420, 406 में आरोपी अशफ़ाक अहमद के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत किया था। इसके चलते आरोपी अशफाक ने न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया। सुनवासी के दौरान फरियादी योगेश सुराणा द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत की। इसके चलते न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन खारिच कर दिया गया।