पत्रकार वार्ता : जिले में आदर्श आचरण संहिता और धारा 144 लागू, सख्ती से कराया जाएगा इसका पालन, उलंघन किया तो होगी कार्रवाई- कलेक्टर सूर्यवंशी
विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मप्र के साथ ही रतलाम जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर ने मीडिया को जानकारी देते हुए इसका सख्ती से पालन करवाने की बात कही है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता प्रदेश के साथ ही जिले में भी लागू हो चुकी है। इसका रतलाम जिले में भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसका पालन सभी प्रत्याशियों, दलों, नेताओं के साथ आम लोगों को भी संहिता का पालन करना होगा। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में लागू की आदर्श आरक्षण संहिता के संबंध में पत्रकारों को दी। पत्रकार वार्ता में एसपी राहुल कुमार लोढ़ा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव को पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए नियम बनाए हैं और इनसे आम लोगों को कोई दिक्कत न हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मतदान केंद्रों पर पहुंचने, सुविधा घर, पीने का पानी, व्हील चेयर जैसी सभी व्यवस्था रहेंगी। एसपी ने भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था, नियमों का पालन करवाने की पूरी तैयारी हो चुकी है।
कलेक्टर सूर्यवंशी ने बताया लगभग 50 फीसदी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी वेबकास्टिंग के माध्यम से होगी। गश्त और नाकों के साथ विजिलेंस टीमें भी तैनात रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं तथा सोशल मीडिया पर भी नियम लागू किए गए हैं। पेड न्यूज पर निगरानी के लिए एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है। विज्ञापन प्रमाणन का कार्य भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा किया जाएगा।
पूरे जिले में धारा 144 लागू
पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अनावश्यक भीड़ लगाने, बिना अनुमति प्रदर्शन, आयोजनों पर कार्रवाई होगी। लाउड स्पीकर का प्रयोग भी इसी दायरे में रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी विचारधारा, योजना, पार्टी, प्रत्याशी के प्रचार से संबंधित बैनर, पोस्टर, झंडा, बैज आदि अनुमति बिना नहीं लगेगा। उसकी राशि भी व्यय में जुड़ेगी। लाइसेंसी हथियारों को निवास के थाना क्षेत्रों में जमा करवाना अनिवार्य है। जिले में 3543 लाइसेंसी हथियार हैं। इनमें से 976 पूर्व से ही जमा हो चुके है।
नए विकास कार्य नहीं होंगे प्रारंभ, पशुओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे
जिले में नए विकास कार्य प्रारंभ नहीं होंगे। पशुओं का उपयोग किसी भी प्रचार प्रक्रिया में नहीं होगा। आचार संहिता के दौरान संदेह होने पर आधिकारिक टीमें जांच कर सकेंगी और किसी भी व्यक्ति के पास 50 हजार से अधिक नगदी, सोना-चांदी आदि होने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि व्यक्ति रुपए को लाने का ठोस कारण, बैंक या जहां से राशि आहरित हुई उसके दस्तावेज आदि प्रस्तुत करता है तो ही राशि लौटाई जाएगी।
100 बूथ पर महिलाएं, हर विधानसभा में 1 बूथ पर दिव्यांग की ड्यूटी लगेगी
कलेक्टर सूर्यवंशी ने बताया कि जिले में कुल 1295 मतदान केंद्रों में से 100 केंद्र केवल महिला कर्मचारियों द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर सभी दायित्व केवल महिलाएँ संभालेंगी। इनके अलावा हर विधानसभा में एक-एक मतदान केंद्र पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा ही संचालित होगा। यहां निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी व्यवस्था वे संभालेंगे। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 40,399 नए वोटर जुड़े हैं। ये पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
बुजुर्ग और दिव्यांग घर से दे सकेंगे वोट
कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार जिले में भी 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। बीएलओ इनके घर आकर इनसे पोस्टल बैलेट सुविधा हेतु स्वीकृत फॉर्म लेंगे। स्वीकृति मिलने पर इनके घर आकर इनसे वोट डलवाने की व्यवस्था की जाएगी जाकि इन्हें मतदान केंद्र तक आने की दिक्कत न हो। जिले में 80 वर्ष से अधिक 15,539 और 8,600 दिव्यांग मतदाता हैं।
इस विधानसभा के ये रिटर्निंग अधिकारी
रतलाम ग्रामीण : एसडीएम त्रिलोचन गौड़, तहसीलदार पिंकी साठे, मनोज चौहान एवं कुलभूषण शर्मा ।
रतलाम शहर : एसडीएम संजीव केशव पांडे, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, आशीष उपाध्याय, संदीप इवने।
सैलाना : एसडीएम मनीष जैन, तहसीलदार जगदीश रंधा, मृगेंद्र सिंह, अश्विनी गोहिया।
जावरा : एसडीएम अनिल भाना, तहसीलदार लीना जैन, देवेंद्र कुमार दानगढ़, वैभव जैन।
आलोट : एसडीएम सुनील जायसवाल, तहसीलदार सोनम भगत, बसंतीलाल डाबी, मेहमूद अली शाह।