मंदसौर गोलीकांड मामले में कांग्रेस नेता पारस सकलेचा की पिटीशन पर हाईकोर्ट का आदेश, 3 सप्ताह में जवाब पेश करे मप्र प्रदेश सरकार

उच्च न्यायालय ने मप्र सरकार को मंदसौर गोलीकांड मामले में जैन आयोग की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने संबंधी कांग्रेस नेता पारस सकलेचा की याचिका पर 3 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

मंदसौर गोलीकांड मामले में कांग्रेस नेता पारस सकलेचा की पिटीशन पर हाईकोर्ट का आदेश, 3 सप्ताह में जवाब पेश करे मप्र प्रदेश सरकार
पारस सकलेचा, कांग्रेस नेता।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट इंदौर युगल खंडपीठ ने मप्र सरकार को मंदसौर गोलीकांड के मामले में अपना जवाब तीन सप्ताह में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश कांग्रेस नेता पारस सकलेचा की याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।

मंदसौर के बहुचर्चित गोलीकांड के मामले में जैन आयोग द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी। यह रिपोर्ट अब तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखी जा सकी है। इसे लेकर कांग्रेस नेता रतलाम निवासी पारस सकलेचा द्वारा लगातार मामला उठाया जा रहा है। उन्होंने रिपोर्ट पटल पर रखने को लेकर मप्र एक रिट पिटीशन भी दाखिल की थी।

इस पर न्यायाधीश एस. ए. धर्माधिकारी और प्रणय वर्मा द्वारा सुनवाई की गई। युगल पीठ ने मामले में मप्र सरकार को आदेशित किया है कि वह याचिकाकर्ता सकलेचा के रिजाइंडर पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करे। तीन सप्ताह पश्चात मामला पुनः सुनवाई के लिए लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं।