नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर को, संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) में मिलेगी छूट
नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर को आयोजित होगी। इसमें नगर निगम के बकायादार राशि का भुगतान कर अधिभार में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार 9 सितंबर (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी जाएगी। बकाया राशि नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर के दौरान भरी जा सकेगी। इसी दिन सुबह 9 से रात 12 बजे तक ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है।
नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10 हजार रुपए तक बकाया हैं, पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक तथा रुपए 1 लाख रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर में अधिभार की राशि 10 हजार रुपए से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं जलकर कर तथा अधिभार की 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट ऑनलाइन भुगतान करने पर भी मिलेगी। यह छूट वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 9 सितंबर को लोक अदालत के दौरान ही मान्य होगी। नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की गई है कि 9 सिंतबर (शनिवार) को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के दौरान अपने बकाया करों का भुगतान कर दें और बाद में होने वाली परेशानियों से बचें।