सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरुद्ध चल रहीं थीं हिमालय व नोबल इंटरनेशनल स्कूल की बसें, 7 की फिटनेस निरस्त, 1 अन्य जब्त

जिला परिवहन विभाग द्वारा गुरुवार को दो निजी स्कूलों की बसों सहित अन्य वाहनों की जांच की गई। इस दौरान बसें नियमों और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरुद्ध चलते मिलीं।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरुद्ध चल रहीं थीं हिमालय व नोबल इंटरनेशनल स्कूल की बसें, 7 की फिटनेस निरस्त, 1 अन्य जब्त
हिमालय इंटरनेशनल बस की जांच के दौरान डॉक्यूमेंट चैक करते जिला परिवहन अधिकारी दीपक मांझी व अन्य।

कलेक्टर सूर्यवंशी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए 37 बसों की जांच, मैजिक व 4 तूफान वाहन भी जांचे

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । स्कूली बसें सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियत गाइडलाइन का मखौल उड़ाते हुए दौड़ रही हैं और बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं। यह बात बाल संरक्षण आयोग के सदस्य बृजेश चौहान की हिदायत व कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देश के बाद गुरुवार को हुई कार्रवाई में साबित हो गई। जिला परिवहन अधिकारी दीपक मांझी द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान दौरान हिमालय इंटरनेशनल स्कूल और नोबल इंटरनेशनल स्कूल की बसों में तमाम खामियां सामने आईं। इस दौरान अन्य वाहन भी चैक किए गए। नियम विरुद्ध दौड़ रही 7 बसों की तत्काल प्रभाव से फिटनेस निरस्त कर दी गई है जबकि 1 बस जब्त कर ली गई है। 

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दो दिन पूर्व मप्र बाल संरक्षण आयोग के सदस्य बृजेश चौहान एक दिनी दौरे पर रतलाम आए थे। उन्होंने स्कूली वाहनों की ओवरलोडिंग और बसों की जांच के निर्देश दिए थे। इसके चलते कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जिला परिवहन अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिला परिवहन अधिकारी दीपक मांझी ने ट्रैफिक पुलिस के साथ हिमालय स्कूल तथा नोबल स्कूल की बसों की चैकिंग की। बसों में मानकों के अनुरूप स्पीड गवर्नर तथा सीसीटीवी कैमरे नहीं होने एवं अन्य कमियां पाए जाने पर 7 बसों की फिटनेस निरस्त की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत  37 बसें, 5 मैजिक वाहन तथा 4 तूफान वाहनों की चैकिंग की गई। कार्रवाई के दौरान परमिट नहीं होने पर एक बस जप्त की गई। चार वाहनों पर 34 हजार 400 रुपए का चालान भी बनाया गया।

परिवहन अधिकारी ने बस में बैठकर की स्पीड लिमिट की जांच

परिवहन विभाग की कार्रवाई के दौरान बसों की स्पीड की जांच स्वयं जिला परिवहन अधिकारी मांझी ने बस में बैठकर ड्राइवर से उसे चलवा कर की। बस की स्पीड निर्धारित सीमा को पार कर गई। इसके चलते उनकी फिटनेस मौके पर ही निरस्त कर दी गई। इस दौरान ड्राइवरों पर नियमों व दिशा-निर्देशों के बारे में समझाइश देकर काउंसलिंग भी की गई। अधिकारियों ने सात दिवस के अंदर सभी दस्तावेज एवं गाइड लाइन के पालन हेतु स्कूलों को नोटिस भी जारी किए गए। इसमें हिदायत दी गई है कि सात दिवस के भीतर ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन, वर्दी, नेमप्लेट एवं सभी दस्तावेजों की पूर्ति नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इन बसों की फिटनेस की निरस्त

एमपी 43-पी 0180

एमपी 43-पी 0247

एमपी 43-पी 0248

एमपी 43-पी 0195

एमपी 43-पी 0677

एमपी 43-पी 1277

एमपी 43-पी 0348

यह बस जब्त की

एमपी 43-पी 0248

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