उर्वरक का सैंपल अमानक पाए जाने पर पिपलौदा के नाकोड़ा कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस निलंबित

रतलाम जिले के पिपलौदा की एक फर्म का उर्वरक क्रय-विक्रय का लाइसेंस निलंबित किया गया है। कार्रवाई उर्वरक का सैंपल जांच में अमानक पाए जाने के कारण किया गया।

उर्वरक का सैंपल अमानक पाए जाने पर पिपलौदा के नाकोड़ा कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस निलंबित
उर्वरक

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । लाइसेंस अथॉरिटी तथा उप संचालक कृषि ने पीपलखूंटा स्थित फर्म मैसर्स नाकोड़ा कृषि सेवा केन्द्र का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई फर्म से बेचा जा रहा उर्वरक अमानक पाए जाने के कारण की गई।

जानकारी के अनुसार जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल ने फर्म नाकोड़ा कृषि सेवा केंद्र से उर्वरक निर्माता जी.एस.एफ.सी. लि. निर्मित 20:20:0:13 का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला सागर भेजा गया था। यहां जांच में नमूना नाॉट एकॉरडिंग टू स्पेसिफिकेशन (अमानक) पाया गया।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर फर्म संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। फर्म द्वारा संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। अतः अमानत उर्वरक क्रय-विक्रय करने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिकारी ने नाकोड़ा कृषि सेवा केंद्र का उर्वरक लाइसेंस आगामी आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया।