आदतन अपराधी मिट्ठू सहित तीन जिलाबदर, 6 माह तक रतलाम जिला सहित 6 जिलों में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
जिले के तीन थानाक्षेत्र के तीन आदतन बदमाशों को जिलाबदर किया गया है। एसपी के प्रतिवेदन पर जिलाबदर का आदेश कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने जारी किया।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के तीन आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिलाबदर का आदेश जारी किया है। तीनों रतलाम सहित 6 जिलों में आगामी 6 माह तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत तीन आरोपियों को जिला बदर किया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कार्रवाई की गई है।
जिलाबदर किए गए आरोपियों में बरखेड़ाकला थाना क्षेत्र का के ग्राम रजला का निवासी मिट्ठूसिंह पिता जुझारसिंह, रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थानान्तर्गत आशाराम बापू नगर निवासी मनोज उर्फ सोनू उर्फ मोनू पिता रत्नाकर राव सैलाना थानान्तर्गत ग्राम धामनोद निवासी अन्तरसिंह पिता लालजी चौहान शामिल हैं। तीनों आरोपी रतलाम, उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ और मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।