नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त को, संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार में मिलेगी छूट

जलकर और संपत्तिकर चुकाने पर अधिभार में छूट देने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा राह है। आयोजन 13 अगस्त को किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त को, संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार में मिलेगी छूट
नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त को।

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार 13 अगस्त (शनिवार) को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें नगर निगम का बकाया संपत्तिकर व जलकर चुकाने पर अधिभार में छूट दी जाएगी।

नेशनल लोक अदालत के दौरान राशि दो स्थानों पर जमा कराई जा सकती है। नगर निगम कार्यालय के फायर स्टेशन भवन के पास स्थित संपत्ति कर और जल कर काउंटर और जिला न्यायालय परिसर में कार्यालयीन समय में राशि जमा करी जा सकती है। उक्त छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। यह छूट वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट 13 अगस्त, 2022 की नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की गई कि 13 अगस्त 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत ही दी जाएगी। यह लाभ सिर्फ नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा करवाने पर ही मिलेगी।

कितनी छूट मिलेगी उपभोक्ताओं को

  • सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50,000 रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10,000 रुपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  • ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए बाकी होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10,000 से अधिक तथा रुपए 50,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। 
  • ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की रारु रुपए 1,00,000 रुपए से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50,000 से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।