रतलाम में 2400 वर्गफीट से अधिक के भूखंड के लिए नजूल विभाग की अनुमति अनिवार्य, इसके बिना नगर निगम नहीं देगा निर्माण की अऩुमति- आयुक्त
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 2400 वर्गफीट से अधिक के भूखंड पर ही नजूल विभाग से निर्माण की अनुमति लेना होगी। अगर अनुमति नहीं ली जाती है तो नगर निगम से भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । अगर आप 2400 वर्गफीट से अधिक के भूखंडधारक हैं तो यह खबर आपके काम की है। यदि आपको इस पर निर्माण करना है और नगर निगम से अनुमति चाहते हैं तो नजूल की अनुमति अनिवार्य होगी। यानी इसके बिना आपको निगम अनुमति नहीं देगा।
नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने एक संशोधित आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि शहर में कई स्थानों पर 2400 वर्गफीट से अधिक के भूखंड पर निर्माण कर लिए गए हैं। यह अवैधानिक है और इसके चलते अनवाश्यक न्यायालयीन प्रकरण बढ़ रहे हैं। इसलिए यदि 2400 वर्गफीट से अधिक भूमि पर निर्माण की अनुमति के लिए नगर निगम में ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है तो पहले नजूल विभाग से अऩुमति अवश्य प्राप्त कर लें। इसके बिना नगर निगम से निर्माण की अनुमति नहीं जारी की जाएगी।
आयुक्त झारिया ने यह संशोधित आदेश भूमि विकास निगम और मप्र शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के संदर्भ में जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक नजूल की अनुमति की अनिवार्यता मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास निगम, रतलाम विकास निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से स्वीकृत / अनुमोदित कॉलोनियों के अलावा अन्य भूखंडों पर लागू होगी।
2400 वर्गफीट से कम के भूखंड को लेकर आदेश में स्थिति स्पष्ट नहीं
नगर निगम द्वारा जारी आदेश को लेकर माना जा रहा है कि अब 2400 वर्ग फीट तक के भूखंड पर निर्माण के लिए नजूल विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इस बारे में निगम आयुक्त के आदेश में स्पष्ट तौर पर कोई खुलासा नहीं किया गया है। बता दें कि पिछले दिनों पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मिल कर 2400 वर्ग फीट तक के भूखंडों पर निर्माण के लिए नजूल की अनुमति की अनिवार्यता खत्म करने की मांग रखी थी।