व्यापमं घोटाले की जांच को लेकर मप्र उच्च न्यायालय में याचिका दायर, 9 साल से जांच लंबित होने पर पारस सकलेचा ने ली न्यायालय की शरण

व्हिसल ब्लोअर पारस सकलेचा ने व्यापम् घोटाले की जांच की मांग को लेकर मप्र उच्च न्यायालय इंदौर में याचिका दायर की गई है।

व्यापमं घोटाले की जांच को लेकर मप्र उच्च न्यायालय में याचिका दायर, 9 साल से जांच लंबित होने पर पारस सकलेचा ने ली न्यायालय की शरण
व्यापमं घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर।

एसीएन टाइम्स @ इंदौर । मध्यप्रदेश में हुए व्यापमं घोटाले के संबंध में व्हिसल ब्लोअर और कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने उच्च न्यायालय इंदौर में याचिका दाखिल की है। उन्होंने मामले की जांच को लेकर 9 साल पूर्व आवेदन दिया था जो आज तक लंबित है। जांच और कार्रवाई नहीं होने पर सकलेचा ने न्यायालय की शरण ली है।

व्यापमं ने 27 नवंबर, 2014 को समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर जनता से 15 दिन में व्यापमं महाघोटाले पर दस्तावेज सहित आवेदन मांगे गए थे। इस संबंध में पारस सकलेचा ने 11 दिसंबर, 2014 को 320 पेज का आवेदन एक आवेदन एसटीएफ को दिया था। आवेदन के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर 7 सितंबर, 2019 को सकलेचा ने शिकायत की तब जाकर 11 से 13 सितंबर, 2019 के दौरान एसटीएफ द्वारा उनके बयान लिए गए थे।

इसके बाद से आज तक मामला लंबित है। अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते सकलेचा ने उच्च न्यायालय इंदौर में रिट याचिका दाखिल की है। इसमें न्यायालय से अनुरोध किया है कि उनके आवेदन पर नियत समय में जांच पूर्ण कर कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किए जाएं।