मौसम की विपरित परिस्थिति में फसल बीमा किसानों के लिए सुरक्षा का कवच बना, आप भी 31 दिसंबर तक करवा लें फसल का बीमा
प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कराने कीआखिरी तारीख 31 दिसंबर है। किसान मौसम मार से प्रभावित होने वाली फसल की भरपाई के लिए बीमा करवा सकते हैं।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । मौसम की विपरित परिस्थिति में फसल बीमा कृषकों के लिए सुरक्षा का कवच साबित हुआ है। वर्तमान में रबी सीजन में भी तापमान में लगातार उतार-चढाव आ रहा है। ऐसे में किसान फसल बीमा अवश्य कराएं ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो सके। बीमा 31 दिसंबर तक करवाया जा सकता है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना संचालित है। इसके अन्तर्गत जिले में रबी 2021-22 के लिए अधिसूचित फसल पटवारी हलका स्तर पर गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, राई, सरसों फसल का चयन किया गया है। तहसील स्तर पर जावरा तथा पिपलौदा तहसी के लिए अलसी का चयन किया गया है एवं मसूर को जिला स्तर पर अधिसूचित किया गया है। रबी 2021-22 से सभी कृषकों हेतु योजना को स्वैच्छिक या ऐच्छिक किया गया है। इसी अनुक्रम में प्रावधान है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो वे कृषक बीमांकन की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर से सात दिवस पूर्व (24 दिसम्बर तक) संबंधित बैंक से लिखित आवेदन कर योजना से बाहर जा सकते हैं। बीमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर है।
यहां से करवा सकते हैं बीमा
अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा। अऋणी कृषक जिसका बैंक में बचत खाता है, अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर करवा सकते हैं। अधिक जानकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
- बीमा प्रस्ताव फार्म।
- आधार कार्ड।
- पहचान-पत्र।
- वोटर कार्ड।
- राशन कार्ड।
- पेन कार्ड।
- समग्र आईडी।
- ड्रायविंग लायसेंस।
- भू-अधिकार पुस्तिका।
- पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र।