पिपलौदा तहसील का बदमाश देवराम जिला बदर, रतलाम सहित 6 जिलों में 6 महीने तक नहीं कर सकेगा प्रवेश

जिला दंडाधिकारी ने पिपलौदा तहसील के एक बदमाश को 6 माह के लिए जिलाबदर किया गया है। वह रतलाम सहित 6 जिलों की सीमा प्रवेश नहीं कर सकेगा।

पिपलौदा तहसील का बदमाश देवराम जिला बदर, रतलाम सहित 6 जिलों में 6 महीने तक नहीं कर सकेगा प्रवेश

एसीएन टाइम्स @ रतलाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने एक आदतन अपराधी को 6 माह के लिए जिलाबदर किया है। डीएम ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5  तथा  के अंतर्गत यह कार्रवाई की है।

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना कालूखेडा तहसील पिपलौदा के देवराम पिता भगवानजी मोगिया निवासी रानीगांव को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।