मस्जिदों से अजान देने के लिए उपयोग हो रहे लाउड स्पीकर जब्त करने के लिए कलेक्टर और एसपी को भेजा नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी मस्जिदों से तेज आवाज में अजान होने के कारण हो रही परेशानी का हवाला देते हुए एडवोकेट तुषार कोठारी द्वारा कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि लाउड स्पीकर जब्त नहीं किए जाने पर न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी।

मस्जिदों से अजान देने के लिए उपयोग हो रहे लाउड स्पीकर जब्त करने के लिए कलेक्टर और एसपी को भेजा नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
फाइल फोटो

Legal Notice : मस्जिदों के लाउड स्पीकर जब्त करने के लिए कलेक्टर व एसपी को भेजा,

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । मस्जिदों पर अजान देने के लिए लगे लाउड स्पीकरों को जब्त करने के लिए कलेक्टर और एसपी को कानूनी नोटिस भेजा गया है। एडवोकेट तुषार कोठारी द्वारा भेजे नोटिस में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाकर तेज आवाज में अजान देने से उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना होने का हवाला दिया गया है। इससे पब्लिक न्यूसेन्स क्रिएट होने की जानकारी भी दी गई है। नोटिस में उच्चत न्यायायलय के आदेश के परिपालन में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर तत्काल जब्त करने के लिए कहा गया है। अमल नहीं होने पर न्यायालयीन कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 

एडवोकेट तुषार कोठारी द्वारा कलेक्टर और एसपी को एडवोकेट दशरथ पाटीदार, एडवोकेट सतीश त्रिपाठी, हिन्दू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष राजेश कटारिया और किशोर सिलावट की ओर से भेजा गया है। नोटिस में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2005 में एक जनहित याचिका पर रात 10 से सुबह 6 बजे के मध्य लाउड स्पीकर का उपयोग पूर्णत: प्रतिबन्धित होने का आदेश दिया था। बावजूद मस्जिदों से सुबह पांच से साढे पांच बजे के मध्य लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान दी जाती है। यह उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है।

सुबह 6 से रात 10 बजे तक के लिए भी तय है ध्वनि सीमा

नोटिस के मुताबिक सुबह 6 से रात 10 बजे के मध्य भी लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए उच्चतम न्यायालय ने ध्वनि सीमा निर्धारित की है। अतः निर्धारित ध्वनि सीमा से ज्यादा आवाज में लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर भी उच्चतम न्यायालय की अवमानना करते हुए तमाम मस्जिदों पर दिन में पांच बार बेहद तेज आवाज में लाउड स्पीकर से अजान दी जाती है।

ना लाउड स्पीकर जब्त हो रहे न ही अर्थदंड

एडवोकेट कोठारी द्वारा नोटिस में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में लाउड स्पीकर जब्त किया जाना चाहिए और आदेश का उल्लंघन करने वाले पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए। बावजूद ना तो लाउड स्पीकर जब्त किए जा रहे हैं और ना ही अर्थदण्ड आरोपित किया जा रहा है।

अधिवक्ताओं व न्यायाधीशगण को हो रही परेशानी, विद्यार्थी भी परेशान

नोटिस के अनुसार दिन में तेज आवाज में होने वाली अजान से जहां न्यायालय में अधिवक्ताओं को अपने कार्य संपादन में दिक्कत आती है। इससे न्यायाधीश गण को भी न्यायदान में समस्या का सामना करना पड़ता है। परीक्षा के इस दौर में विद्यार्थियों को पढ़ाई में भी कठिनाई हो रही है।