गंभीर प्रकृति का अपराध : लेस व्यापारी की पत्नी पूर्वी चौपड़ा की संदिग्ध मौत के मामले में ससुर, सास व ननद की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

न्यायालय ने रतलाम के लेस व्यापारी दर्शन चौपड़ा की पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी सास, ससुर और ननद की अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया है।

गंभीर प्रकृति का अपराध : लेस व्यापारी की पत्नी पूर्वी चौपड़ा की संदिग्ध मौत के मामले में ससुर, सास व ननद की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज
लेस व्यापारी दर्शन चौपड़ा की पत्नी पूर्वी की मौत का मामला।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । शास्त्री नगर स्थित मकान की तीसरी मंजिल पर 14 अक्टूबर को नव विवाहित पूर्वी चौपड़ा की संदिग्ध मौत के मामले में द्वितीय सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने पूर्वी की सास, ससुर और ननंद द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया है।

अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने बताया कि अग्रिम जमानत आवेदन मृतका पूर्वी पति दर्शन चौपड़ा के ससुर राहुल चौपड़ा, सास अलका चौपड़ा व ननद चायना चौपड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें बताया गया था कि पूर्वी का अफेयर किसी अन्य व्यक्ति के साथ था। इस कारण उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने यह भी बताया थी कि जिस वक्त घटना हुई थी तब वे घर में नहीं थे और घूमने महाराष्ट्र के लोनावला गए थे। उनके द्वारा पूर्वी को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया। 

एडवोकेट त्रिपाठी के अनुसार 14 अक्टूबर 2023 को पूर्वी का शव उसके शास्त्रीनगर रतलाम स्थित तीन मंजिला मकान की तीसरी मंजिल पर पंखे से बंधे फंदे पर लटका मिला था। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना की गई। इस दौरान पूर्वी की मंदसौर निवासी मां, भाई व भाभी के बयान लिए गए थे। इसमें आरोपियों की अपराध में सक्रिय भूमिका पाई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने पूर्वी के पति दर्शन चौपड़ा सहित सभी को आरोपी बनाया है।

दर्शित अपराध गंभीर प्रकृति का- न्यायालय

एडवोकेट त्रिपाठी के अनुसार न्यायालय ने माना कि आरोपीगण विवेचना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। दर्शित अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामले की विवेचना अपूर्ण है। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपियों की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने की।