वादाखिलाफी पर चोट ! उपभोक्ता फोरम ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दिया फैसला, इलाज का दावा निरस्त करने पर 24 हजार रुपए से अधिक चुकाने का आदेश

स्टार हेल्थ एंड अलॉइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वादाखिलाफी और सेवा में कमी पाते हुए उपभोक्ता फोरम ने उसे बीमा धारक को बीमे की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। मानसिंक संत्रास तथा वाद व्यय भी चुकाना होगा।

वादाखिलाफी पर चोट ! उपभोक्ता फोरम ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दिया फैसला, इलाज का दावा निरस्त करने पर 24 हजार रुपए से अधिक चुकाने का आदेश
स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम का फैसला।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । उपभोक्ता फोरम ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फोरम द्वारा कंपनी की सेवा में कमी पाते हुए इसके एवज में परिवादी को 24 हजार 113 रुपए हर्जाने के तौर पर अदा करने का आदेश दिया है।

स्वास्थ्य बीमा आज की हर वर्ग की महती आवश्यकता है। इस तथ्य को कोरोना काल में आमजन ने अच्छे से अनुभव किया है। फलस्वरूप स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में व्यापक उछाल आया है। बावजूद बीमा कंपनियों की कार्य प्रणाली पॉलिसीधारकों के प्रति पॉलिसी लेते समय व दावा राशि का भुगतान करते समय अलग-अलग होने से उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

ऐसे ही एक प्रकरण में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (फोरम) ने स्टार हेल्थ एण्ड अलॉइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध फैसला सुनाया है। फोरम ने आदेश दिया है कि कंपनी परिवादी को चिकित्सा दावे के विरुद्ध 24,113 रुपए, मानसिक संत्रास के लिए 2 हजार रुपए व परिवाद व्यय 2 हजार रुपए मय ब्याज के अदा करे।

पत्नी की तबीयत खराब होने पर भर्ती करना पड़ा था अस्पताल में

परिवादी के अभिभाषक ओ. पी. चौधरी ने बताया कि तेजानगर रतलाम निवासी निखिल पिता सौभाग्यमल जैन ने अपने 4 सदस्यीय परिवार के लिए दिनांक 22 जुलाई  2022 से 21 जुलाई 2023 की अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीनकरण कराया था। उन्होंने बीमा स्टार हेल्थ एण्ड एलॉइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से लिया था। उन्होंने 21 जुलाई 2024 तक के लिए पुनः नवीनीकृत कराया। इस बीच उनकी पत्नी प्रिया जैन का स्वास्थ्य खराब होने पर 3 सितंबर 2023 को स्थानीय निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। स्वास्थ्य में सुधार होने पर दिनांक 5 सितंबर 2023 को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उन्हें घर पर ही स्वास्थ्य लाभ लेने की सलाह दी गई थी।

देरी का हवाला देकर निरस्त कर दिया था दावा

बीमा कंपनी को परिवादी द्वारा निजी अस्पताल का बिल भुगतान करने का निवेदन किया गया तो कंपनी ने स्वयं भुगतान करने व कागजात प्रस्तुत करने पर पुन: भुगतान का आश्वासन दिया। परिवादी ने 22 सितंबर 2023 को बीमा कंपनी को सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए थे। परंतु भुगतान करने के स्थान पर स्टार हेल्थ एंड अलॉइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 25 सितंबर 2023 को दावा देरी से प्रस्तुत करने के आधार पर निरस्त कर दिया था। परिवादी ने 30 सितंबर 2023 को पुर्नविचार आवेदन भी बीमा कंपनी को प्रस्तुत किया व सहानुभूति पूर्ण निराकरण हेतु निवेदन किया। बावजूद कंपनी ने उसे अमान्य कर दिया।

उपभोक्ता फोरम ने पाई बीमा कंपनी की सेवा में कमी

परेशान होकर परिवादी ने अभिभाषक ओ. पी. चौधरी के माध्यम से उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रतलाम में परिवाद प्रस्तुत किया। परिवादी के अभिभाषक व बीमा कंपनी के अभिभाषक के तर्कों एवं तथ्यों पर विचारण के पश्चात फोरम के अध्यक्ष मुकेश कुमार तिवारी व सदस्य जयमाला संघवी ने परिवादी की पत्नी के इलाज पर व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावे को अनुचित आधार पर निरस्त कर सेवा में कमी करना पाया। फलस्वरूप फोरम ने दावे की राशि 24,113 रुपए मय ब्याज, संत्रास शुल्क और परिवाद व्यय के भुगतान का आदेश दिया।