बदल गया नियम : अब कपड़े सहित 41 वस्तुएं E- Way Bill के दायरे में, पहले सिर्फ 11 शामिल थीं, एक से दूसरे जिले माल भेजने पर देना होगा
ई-वे बिल के नियमों में बदलाव किया गया है। अब इसके दायरे में 41 वस्तुएं आ गई हैं जबकि पहले सिर्फ 11 ही शामिल थीं। यानी अब एक जिले के दूसरे जिले में माल भेजना व्यापारियों के लिए और दुष्कर हो जाएगा।
व्यापारियों की टेंशन बढ़ी, दो दिन की पेनल्टी पर भी दुविधा
गौर करने वाली बात यह है कि नोटिफिकेशन 2 दिसंबर को जारी हुआ था और इसी दिन से सभी 41 वस्तुओं पर ई-वे बिल प्रभावशील हो गया है। हालांकि इसकी जानकारी 5 दिसंबर को सार्वजनिक हुई। अभी भी बहुत से व्यापारी इससे अनभिज्ञ हैं। इससे वे दुविधा में हैं कि उन्हें 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक हुए कारोबार पर पेनल्टी तो नहीं लगेगी। अभी इस बार में सरकार की तरफ कुछ भी साफ नहीं किया गया है। वहीं ई-वे बिल का दायरा बढ़ने से किसानों का बोझ भी बढ़ गया है। पहले उन्हें सिर्फ 11 वस्तुओं के लिए ही ई-वे बिल जारी करना होता था जबकि अब उनका काम तीन गुना और बढ़ गया है। आर्थिक बोझ भी बढेगा।
माल परिवहन करने वालों की भी बढ़ी मुसीबत
2 दिसंबर से पहले तक ट्रांसपोर्टर को सिर्फ 11 वस्तुओं का परिवहन करने के लिए ही साथ में ई-वे बिल लेकर चलाना होता था। जीएसटी निरीक्षकों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें यह दिखाना जरूरी था। अब ज्यादा वस्तुएं इसमें शामिल होने से ट्रांसपोर्टर को शेष वस्तुओं के भी ई-वे बिल लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई हो सकती है।
वस्तुएं जो ई-वे बिल के दायरें में हुईं शामिल
- हर प्रकार का फैब्रिक
- मोटर व्हीकल और पार्स्ट्स
- रबर और इससे बने आइटम,
- सभी प्रकार का स्क्रैप (लोह और अलोह)
- सीमेंट और सीमेंट के प्रोडक्ट
- मार्बल और ग्रेनाइट सहित सभी प्रकार के पत्थर,
- तांबा, पीतल और इसके उत्पाद
- एल्युमिनियम और इससे बनी वस्तुएं
- निकल और इससे बनी वस्तुएं
- पटाखे और विस्फोटक पदार्थ,
- सभी प्रकार की क्रॉकरी,
- सभी तरह के कॉस्मेटिक्स और सौंदर्य प्रशासन की सामग्री
- हार्डवेयर गुड्स
- प्लास्टिक और इसके उत्पादत
- सभी प्रकार के पैकेिंग मटेरियल और पाइप
- सेनेटरी गुड्स,
- कीटनाशक,
- कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमेन, इमल्शन और बायो डीजल
- डेरी फूड्स
- किराने का सामान
- तिलहन
- पेंट और पुट्टी
- मोलासिस
- सुपारी व इससे बने पदार्थ
- माउथ फ्रेशनर व अन्य
- मिनरल और पैक्ड वाटर
- चॉकलेट और अन्य खाद्य पदार्थ जो इसके निर्माण में उपयोग होते हैं
- सभी प्रकार के बर्तन
- कपड़े, कपड़े से बनी चीजें, कढ़ाई-बुनाई वाली वस्तुएं
(नोट - इनके अलावा 11 प्रकार की वस्तुओं पर ई-वे बिल की अनिवार्यता पहले से ही लागू है)
ई-वे बिल को लेकर सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन देखने के लिए संलग्न पीडीएफ डाउनलोड करें